दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘पोन्नियिन सेलवन 2’ के संगीत पर कॉपीराइट उल्लंघन मामले में ए.आर. रहमान को 2 करोड़ रुपये हर्जाना भरने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान और निर्माण कंपनी मद्रास टॉकीज़ के खिलाफ अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें उन्हें कॉपीराइट उल्लंघन के लिए 2 करोड़ रुपये का हर्जाना जमा कराने का निर्देश दिया गया है। यह मामला मशहूर फिल्मकार मणिरत्नम के निर्देशन में बनी फिल्म “पोन्नियिन सेलवन 2” के साउंडट्रैक से जुड़ा है।

यह मुकदमा पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर द्वारा दायर किया गया था। डागर ने दावा किया कि फिल्म का गीत “वीर राजा वीर” उनके पिता नसीर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जाहिरुद्दीन डागर द्वारा रचित “शिव स्तुति” की सीधी नकल है। उन्होंने गीत के उपयोग पर स्थायी रोक लगाने और मूल रचनाकारों के नैतिक अधिकारों की स्वीकृति की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने अपने अवलोकन में कहा कि “वीर राजा वीर” केवल “शिव स्तुति” से प्रेरित नहीं है, बल्कि उसमें सीधे तौर पर कॉपी किया गया है, जिसमें केवल कुछ मामूली शब्दों में बदलाव किए गए हैं। अदालत ने अपने आदेश में ए.आर. रहमान और मद्रास टॉकीज़ को निर्देश दिया कि वे हर्जाने की राशि सीधे दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराएं।

फैसले के बाद उस्ताद फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने कलाकारों के कार्य की स्वीकृति के महत्व पर जोर दिया। 2023 में स्क्रॉल को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, “मैं छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरा संगीत बहुत बड़ा है। इस शहर में हर कोई जानता है कि हम न तो सितारों के पीछे भागते हैं, न ही पैसों के। हम चुपचाप रहते हैं। लेकिन किसी कलाकार के कार्य की स्वीकृति महत्वपूर्ण है। हमारे संगीत में जब हम उस्तादों का नाम लेते हैं तो हम अपने कान छूते हैं। यह उनके ज्ञान, बुद्धिमत्ता और परिश्रम को सम्मान देने का तरीका है, जिसका हम लाभ उठा रहे हैं।”

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