दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल समन के जवाब में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं, वकील ने जवाब दिया

न्यायमूर्ति सुरेश कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की अध्यक्षता में दिल्ली हाईकोर्ट  ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है। केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन कानूनी प्रक्रिया और प्रावधानों का पालन नहीं करते हैं। सिंघवी ने यह कहते हुए केजरीवाल के लिए गिरफ्तारी से सुरक्षा की भी मांग की कि पीएमएलए अधिनियम के तहत राजनीतिक दलों को परिभाषित नहीं किया गया है। उन्होंने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि वह ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले पर उनका जवाब मांगे।

सिंघवी की  टिप्पणियाँ

सिंघवी ने सवाल किया कि क्या राजनीतिक दल पीएमएलए के दायरे में आते हैं, उन्होंने संबंधित मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा का हवाला दिया, जो लंबित है। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे एएसजी एसवी राजू ने याचिका की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि एजेंसी जवाब दाखिल करेगी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि केजरीवाल 2 नवंबर, 2023 को पहला समन जारी होने के बाद से ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा

हाई कोर्ट ने पूछा कि केजरीवाल समन के जवाब में पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्होंने जारी किए गए सभी दस समन का जवाब दिया है और किसी भी समय ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने केजरीवाल की अनुपालन की इच्छा पर जोर दिया लेकिन कुछ सुरक्षा की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

Also Read

READ ALSO  हाईकोर्ट ने विवाहित महिला को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर पुलिस अधिकारी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

एएसजी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी करने की याचिका का विरोध किया. अदालत ने मामले में की गई गिरफ्तारियों की संख्या के बारे में पूछताछ की, जिस पर राजू ने बताया कि अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से नवीनतम कविता है। कुल 700 समन जारी किए गए हैं, जिनमें फिलहाल 10 से 12 लोग संदेह के घेरे में हैं।

ईडी को हाई कोर्ट का नोटिस

READ ALSO  मद्रास हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पहले के मामले के मिसालों  की अनदेखी करने के लिए डिवीज़न बेंच की आलोचना की

दिल्ली हाईकोर्ट  ने केजरीवाल की याचिका की स्वीकार्यता निर्धारित करने के लिए ईडी को नोटिस जारी किया है और दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का अनुरोध किया है। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी है। फिलहाल, केजरीवाल के खिलाफ ईडी की किसी भी संभावित कार्रवाई से कोई सुरक्षा नहीं है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles