दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया फैसले में, न्यायमूर्ति नवीन चावला ने एक पारिवारिक विवाद मामले में स्थानांतरण अनुरोध को खारिज कर दिया और अदालत के अधिकारियों के खिलाफ निंदनीय टिप्पणी करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की। दर्ज मामले में याचिकाकर्ता नरेंद्र भूटानी और प्रतिवादी अंजलि भूटानी शामिल हैं। याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से
