दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट की मंजूरी पर फैसला लेने के लिए लोकपाल को दो महीने की अंतिम मोहलत दी


दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित “कैश फॉर क्वेरी” मामले में सीबीआई को चार्जशीट दाखिल करने की मंजूरी पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल को दो महीने का और समय दिया है। साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा।

न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया जब मोइत्रा और सीबीआई, दोनों पक्षों के वकीलों ने लोकपाल द्वारा मांगे गए समय विस्तार का विरोध नहीं किया।

“निर्णय की अवधि दो महीने के लिए बढ़ाई जाती है, यह स्पष्ट करते हुए कि आगे किसी भी प्रकार के विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा,” कोर्ट ने कहा।

इससे पहले, 19 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट ने लोकपाल का 12 नवंबर 2025 का आदेश रद्द कर दिया था, जिसमें सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा था कि यह आदेश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की प्रक्रिया के उल्लंघन में था और लोकपाल ने कानून की गलत व्याख्या की थी।

कोर्ट ने लोकपाल को निर्देश दिया था कि वह धारा 20 के तहत मामला कानून के अनुरूप दोबारा विचार करे और एक महीने के भीतर निर्णय ले।

मामला उस आरोप से जुड़ा है जिसमें दावा किया गया कि महुआ मोइत्रा ने व्यापारी दर्शन हीरानंदानी से नकद और उपहार लेकर संसद में प्रश्न पूछे। यह भी आरोप है कि उन्होंने अपने लोकसभा लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी साझा किए, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

सीबीआई ने इस मामले में 21 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज की थी और जुलाई 2025 में अपनी रिपोर्ट लोकपाल को सौंपी थी। आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लगाए गए थे।

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पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर से दूसरी बार सांसद बनीं महुआ मोइत्रा ने लोकपाल के नवंबर आदेश को चुनौती दी थी, जिसे अब कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।

मोइत्रा इन आरोपों को खारिज करती रही हैं और पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता चुकी हैं।

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