दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में चनप्रीत सिंह रयात को जमानत दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने चनप्रीत सिंह रयात को जमानत दे दी है, जो 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे थे। AAP के अभियान के लिए नकद लेन-देन का प्रबंधन करने वाले रयात को एक फ्रीलांसर के रूप में भी पहचाना गया है, जो पहले भाजपा और टीएमसी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं।

मामले की अध्यक्षता कर रही न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि रयात द्वारा अपराध की आय का कुछ हिस्सा खर्च करने के दावों को मुकदमे के दौरान ठोस सबूतों के साथ पुष्ट किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, “केवल इसलिए कि उन्होंने गोवा के चुनाव में प्रचार कार्यक्रमों के लिए एक निश्चित राशि खर्च की, जिसका स्रोत निश्चित नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मजबूत मामला है।”

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रयात के खिलाफ आरोप 45 करोड़ रुपये के प्रबंधन से जुड़े थे, जो कथित तौर पर अपराध की आय का हिस्सा था। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मुकदमे में इन आरोपों को साबित करना होगा। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त सबूतों के माध्यम से यह साबित करना जरूरी है कि रयात द्वारा इस्तेमाल की गई धनराशि वास्तव में अपराध की आय थी और वह उनके अवैध स्रोत से अवगत था।

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जमानत देने का अदालत का फैसला कई कारकों से प्रभावित था, जिसमें उसके खिलाफ मामले की कमजोर प्रकृति शामिल थी, जैसा कि पूर्ववर्ती अपराध में देखा गया था और मुकदमे के समापन से पहले रयात को कारावास में लंबी अवधि का सामना करना पड़ सकता था। रयात को इतनी ही राशि के एक जमानतदार के साथ 5 लाख रुपये का जमानत बांड जमा करना था।

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न्यायमूर्ति कृष्णा ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर भी प्रकाश डाला, जिसमें कहा गया, “जमानत नियम है और इनकार अपवाद है।” अदालत ने मामले के दस्तावेजों की विशाल प्रकृति को ध्यान में रखा, जो कुल मिलाकर लगभग 69,000 पृष्ठ थे, और जांच किए जाने वाले 493 गवाहों की व्यापक सूची।

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