दिल्ली हाईकोर्ट ने कट्टरपंथीकरण मामले में ISIS के कथित सहयोगी को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबरस्पेस के माध्यम से युवाओं को कट्टरपंथी बनाने से संबंधित राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा संभाले गए एक मामले में ISIS के कथित सहयोगी मोहम्मद हेदैतुल्लाह को जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ आरोपों की गंभीरता पर जोर दिया, जिसमें ISIS विचारधारा का प्रचार करने और भारत में सदस्यों की भर्ती करने के लिए टेलीग्राम समूहों का उपयोग करना शामिल है।

हेदैतुल्लाह ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी, जिसने पहले उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था, यह तर्क देते हुए कि आतंकवादी संगठन से जुड़े होने मात्र से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत अपराध नहीं बनता है। हालांकि,हाईकोर्ट को इस बात के पर्याप्त सबूत मिले कि हेदैतुल्लाह सक्रिय रूप से खिलाफत स्थापित करने के लिए हिंसक जिहाद को बढ़ावा दे रहा था, जिससे उसके मात्र निष्क्रिय समर्थक होने के दावे को कमजोर कर दिया गया।

अदालत ने कहा, “अपीलकर्ता ने 2018 में अबू बकर अल बगदादी और अबू अल-हसन अल-हाशिमी अल-कुरैशी के नाम पर शपथ (बयाथ) ली थी, जिसमें ISIS में बाद के नेतृत्व को स्वीकार किया गया था।” इस बात पर प्रकाश डाला गया कि बगदादी एक प्रसिद्ध नेता था जिसने जून 2014 में ‘खिलाफत’ के गठन की घोषणा की थी, और ISIS को वैश्विक स्तर पर एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी गई है।

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फैसले में गुरुग्राम में एक आईटी कंपनी में काम करने वाले एमबीए स्नातक के रूप में हेयदतुल्लाह की शैक्षिक पृष्ठभूमि को रेखांकित किया गया, जिसमें कहा गया कि वह ISIS से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों से अच्छी तरह वाकिफ था। इस ज्ञान और उसके कार्यों ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में जमानत देने के खिलाफ यूएपीए के सख्त प्रावधानों का हवाला देते हुए जमानत देने से इनकार करने के अदालत के फैसले में योगदान दिया।

हेदैतुल्लाह के खिलाफ अन्य आरोपों में भारत सरकार के खिलाफ नफरत फैलाना और सोशल मीडिया पर हिंदुओं के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देना, आईएसआईएस के लिए धन हस्तांतरित करना, विस्फोटकों की तैयारी से संबंधित सामग्री रखना और आईएसआईएस नेताओं के प्रति निष्ठा की शपथ लेना शामिल है।

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