दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक के अनियमित उपयोग के खिलाफ एक जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा।
डीपफेक ऐसे वीडियो या चित्र हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-संचालित डीप लर्निंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाए जाते हैं जो लोगों को ऐसी बातें कहते और करते हुए दिखाते हैं जो उन्होंने नहीं कहा या किया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रौद्योगिकी पर लगाम नहीं लगाई जा सकती और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर विचार-विमर्श की आवश्यकता है जो केवल सरकार ही कर सकती है।
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा भी शामिल थीं, ने कहा, “इसका कोई आसान समाधान नहीं है। इसके लिए बहुत विचार-विमर्श की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही जटिल तकनीक है।”
यह कहते हुए कि इस मामले में कई कारकों को संतुलित करने की आवश्यकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी के कुछ सकारात्मक उपयोग हैं, अदालत ने कहा, “यह कुछ ऐसा है जिसे केवल सरकार ही अपने सभी संसाधनों के साथ कर सकती है।”
केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि यह सार्वजनिक जानकारी है कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है और निर्देश लेने के लिए समय मांगा है।
उन्होंने कहा, नियम लागू हैं और मंत्रालय पहले ही कह चुका है कि यह एक गंभीर मुद्दा है।
वकील मनोहर लाल द्वारा प्रस्तुत याचिकाकर्ता ने कहा कि जहां तकनीकी विकास तेजी से हो रहा है, वहीं कानून कछुए की गति से आगे बढ़ रहा है।
अदालत ने मामले को 8 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए कहा, कानून अपनी प्रकृति से पीछे है।
याचिकाकर्ता चैतन्य रोहिल्ला, एक वकील, ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए डीपफेक तक पहुंच प्रदान करने वाली वेबसाइटों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को विनियमित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग की।
उनके वकील ने डीपफेक तकनीक के दुरुपयोग के कुछ हालिया उदाहरणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अपनी गहरी चुनौतियां हैं और नियमों की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न शून्य को भरना आवश्यक है।
अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हाल ही में एक डीपफेक वीडियो का शिकार हो गईं, जहां उनका चेहरा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर पर लगाया गया था।