दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) से कहा है कि वे मृतक वकीलों के परिवारों को “घोर गरीबी” से बचाने के लिए एक नीति या योजना तैयार करें। यह महत्वपूर्ण सिफारिश एक खंडपीठ ने 10 लाख रुपये के जीवन बीमा दावे की अपील को खारिज करते हुए की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वकील की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु बीमा पॉलिसी शुरू होने से पहले ही हो गई थी।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने सुश्री दर्शना रानी द्वारा दायर एक लेटर्स पेटेंट अपील में सुनाया, जो मृतक अधिवक्ता, स्वर्गीय श्री कमल खुराना की मां हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना (CMAWS) के तहत किए गए एक दावे के इर्द-गिर्द घूमता है। अपीलकर्ता के बेटे, स्वर्गीय श्री कमल खुराना ने योजना के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन उनके मतदाता पहचान पत्र (EPIC) संख्या का सत्यापन न होने के कारण 2020 और 2023 के बीच की पॉलिसी अवधियों के लिए लाभार्थी सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया था।

सरकारी नोटिस, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि लाभ प्राप्त करने के लिए सत्यापन अनिवार्य है, के बाद श्री खुराना ने फिर से आवेदन किया। उनके दस्तावेजों के सफलतापूर्वक सत्यापित होने के बाद, उनका नाम 20.10.2023 से 19.10.2024 की अवधि के लिए CMAWS बीमा पॉलिसी में शामिल कर लिया गया।
हालांकि, श्री कमल खुराना का निधन 02.08.2023 को हो गया। उनकी मां द्वारा 10 लाख रुपये का दावा सरकार द्वारा 03.04.2024 को खारिज कर दिया गया, इस फैसले को एकल न्यायाधीश ने 13.11.2024 को बरकरार रखा, जिसके बाद यह अपील दायर की गई।
न्यायालय का विश्लेषण और एकल न्यायाधीश के निष्कर्ष
खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के तर्क की पुष्टि की, जिन्होंने बीमा दावे को अस्वीकार्य पाया था। एकल न्यायाधीश ने बताया था कि श्री खुराना की मृत्यु 2 अगस्त, 2023 को हुई, जो “पॉलिसी शुरू होने की तारीख से 79 दिन पहले” थी।
अपील के फैसले में उद्धृत एकल न्यायाधीश के आदेश में कहा गया है, “बीमा कवरेज स्वाभाविक रूप से पॉलिसी के सक्रिय होने पर निर्भर करता है, जो इस मामले में, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद हुआ।” यह माना गया कि चूंकि “कवरेज प्रदान करने के लिए उस समय कोई संविदात्मक दायित्व मौजूद नहीं था,” इसलिए दावे को खारिज करना उचित था।
अंतिम निर्णय और बार काउंसिलों को सिफारिश
दावे को अस्वीकार करने के फैसले को बरकरार रखते हुए, खंडपीठ ने बीसीडी के एक हलफनामे पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि उसकी असहाय और विकलांग वकील समिति ने अपीलकर्ता को दो साल के लिए 10,000 रुपये की मासिक सहायता मंजूर की थी। न्यायालय ने इस “सक्रिय और उदार कदम” की सराहना की।
इसके बाद पीठ ने कानूनी पेशेवरों की वित्तीय कमजोरी को देखते हुए अपनी महत्वपूर्ण सिफारिश की। न्यायालय ने कहा, “बीसीआई और बीसीडी से आगे अनुरोध है कि वे अपीलकर्ता जैसे व्यक्तियों की स्थितियों को कम करने के लिए कुछ नीति या योजना तैयार करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वकील की मृत्यु के कारण अधिवक्ताओं के परिवार को घोर गरीबी का सामना न करना पड़े।”
एक मार्मिक टिप्पणी के साथ फैसले का समापन करते हुए, इस तरह के सुरक्षा जाल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया: “आखिरकार, अधिकांश अधिवक्ताओं और उनके परिवार के लिए, आय का स्रोत आमतौर पर पेशेवर परिश्रम से होता है और आमतौर पर ऐसी स्थितियों में उनके पास कोई वित्तीय सहायता नहीं होती है जब वकील का दुर्भाग्य से निधन हो जाता है।”
अपील का निपटारा करते हुए आदेश की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई के लिए बीसीआई और बीसीडी को भेजने का निर्देश दिया गया।