दहेज मृत्यु मामलों में जमानत मानदंड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दी महत्वपूर्ण व्याख्या

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यद्यपि दहेज मृत्यु का अपराध घरेलू जीवन में गरिमा, समानता और न्याय के मूल सिद्धांतों को गहरे स्तर पर आघात पहुंचाता है, फिर भी ऐसे मामलों में जमानत का पूर्णतः निषेध आवश्यक नहीं है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने दहेज मृत्यु के एक आरोपी को जमानत प्रदान करते हुए यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, यह रेखांकित करते हुए कि प्रत्येक मामले का निर्णय उसके विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाना चाहिए।

यह मामला नवंबर 2023 में एक महिला की दुखद मृत्यु से जुड़ा है, जिनका शव विवाह के एक वर्ष के भीतर बाथरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया था, जिससे आत्महत्या की आशंका व्यक्त की गई। विवाह के एक वर्ष के भीतर मृत्यु होने के कारण, मामले की गंभीर कानूनी जांच अनिवार्य हो गई थी।

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न्यायमूर्ति नरूला ने टिप्पणी की कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री में ऐसे निर्णायक साक्ष्य का अभाव है, जो आरोपी को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304बी के तहत परिभाषित दहेज मृत्यु से स्पष्ट रूप से जोड़ सके। उन्होंने यह भी इंगित किया कि आरोपों में समय और दहेज मांग की प्रकृति के संदर्भ में स्पष्टता का अभाव था।

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फैसले में इस मामले से जुड़े एक कथित विवाहेतर संबंध के आरोपों पर भी विचार किया गया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केवल विवाहेतर संबंध का संदेह मात्र आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (IPC धारा 306) साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी विवाहेतर संबंध की उपस्थिति मात्र को धारा 498-ए (क्रूरता) के अंतर्गत स्वतः क्रूरता के रूप में नहीं माना जा सकता।

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प्रक्रियात्मक स्थिति का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा कि मामले में व्यापक जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और लंबी न्यायिक प्रक्रिया के कारण आरोपी को निरंतर हिरासत में रखने का औचित्य कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त, इस मामले में आरोपी के अन्य पारिवारिक सदस्य—ससुर और देवर—को पहले ही आरोपमुक्त किया जा चुका है और आरोपी की ननद को भी समान आरोपों के तहत जमानत दी जा चुकी है।

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