बालिगों के बीच सहमति से बने संबंध टूटने या कड़वाहट आने पर उसे नहीं दिया जा सकता अपराध का रूप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया रेप केस

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत संबंधों और आपराधिक दायित्व के बीच की सीमा पर एक महत्वपूर्ण निर्णय में शादी के झूठे वादे के तहत बलात्कार के आरोपों से घिरे एक मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बालिग और समझदार वयस्कों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सहमति से बने शारीरिक संबंधों को केवल इसलिए आपराधिक रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह संबंध शादी में परिणत नहीं हो सका या उसमें कड़वाहट आ गई। नतीजतन, हाईकोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत दायर अर्जी को स्वीकार करते हुए कानपुर नगर स्थित अपर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कोर्ट नंबर 5 के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 108112/2024 में 5 अप्रैल 2024 की चार्जशीट, 16 अक्टूबर 2024 के संज्ञान आदेश और पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला पीड़िता द्वारा 2 मार्च 2024 को कानपुर नगर के थाना गुजैनी में दर्ज कराई गई एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) से शुरू हुआ था, जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार), 504 (अपमानित करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दर्ज की गई थी। शुरुआती एफआईआर में कथित घटना की सटीक तारीख, समय या स्थान का कोई उल्लेख नहीं था।

अभियोजन पक्ष की कहानी और जांच के दौरान दर्ज बयानों के अनुसार, याचिकाकर्ता और पीड़िता के बीच फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी, जो 19 फरवरी 2022 से प्रेम संबंध में बदल गई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मई 2022 में याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया और 7 जुलाई 2022 को याचिकाकर्ता के एक दोस्त की निर्माणाधीन इमारत में पहली बार शारीरिक संबंध बने। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने स्वीकार किया कि डेढ़ साल की अवधि के दौरान दोनों ने होटलों और निर्माणाधीन इमारत सहित विभिन्न स्थानों पर लगभग 30 से 40 बार सहमति से शारीरिक संबंध बनाए।

नवंबर 2023 में जब याचिकाकर्ता ने शादी करने से इनकार कर दिया तो संबंध टूट गए। बाद में पीड़िता को सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि याचिकाकर्ता का विवाह किसी अन्य महिला के साथ तय हो गया है। दोनों परिवारों के बीच बातचीत विफल होने के बाद, जिसके दौरान कथित तौर पर याचिकाकर्ता की मां ने पीड़िता के साथ अभद्रता की, 2 मार्च 2024 को एफआईआर दर्ज कराई गई। याचिकाकर्ता ने 4 मार्च 2024 को दूसरी महिला से शादी कर ली। जांच के बाद, जांच अधिकारी ने 5 अप्रैल 2024 को चार्जशीट दाखिल की और विचारण अदालत ने 16 अक्टूबर 2024 को संज्ञान लिया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील श्री महेंद्र प्रताप सिंह ने तर्क दिया कि एफआईआर पूरी तरह से झूठी, मनगढ़ंत और एक टूटे हुए संबंध का परिणाम थी, जिसे पीड़िता ने याचिकाकर्ता के तिलक समारोह के बारे में जानने के बाद गुस्से में दर्ज कराया था। उन्होंने रेखांकित किया कि पीड़िता एक शिक्षित और कामकाजी वयस्क थी—वह एक एलआईसी एजेंट थी जिसकी जन्म तिथि 17 जनवरी 2003 थी और एफआईआर दर्ज कराते समय उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी। वकील ने बताया कि पीड़िता ने बिना किसी बाहरी चोट या विरोध के डेढ़ साल तक स्वेच्छा से निरंतर शारीरिक संबंध बनाए रखा। यह प्रस्तुत किया गया कि शुरुआत से ही छल या झूठे वादे का कोई तत्व मौजूद नहीं था, और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

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इसके विपरीत, पीड़िता के वकील श्री राज कुमार शुक्ला और राज्य की ओर से उपस्थित अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) श्री ओ.एन. मिश्रा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने शुरुआत से ही शादी के झूठे वादे के आधार पर एक वर्ष से अधिक समय तक पीड़िता का लगातार शारीरिक शोषण किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जब पीड़िता ने याचिकाकर्ता और उसके परिवार से सामना किया, तो उसे गाली दी गई और धमकियां दी गईं। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 161 और 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयानों ने प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित किया है, जो जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत चार्जशीट को न्यायोचित ठहराता है।

अदालत का विश्लेषण और नज़ीरें

यह विश्लेषण करते हुए कि क्या बलात्कार का प्रथम दृष्टया मामला बनता है या कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, हाईकोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम चौधरी भजन लाल (1992), आर. कल्याणी बनाम जनक सी. मेहता (2009), स्टेट ऑफ कर्नाटक बनाम एम. देवेंद्रप्पा (2002) और विनीत कुमार बनाम यूपी राज्य (2017) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अंतर्निहित शक्तियों के सिद्धांतों पर भरोसा किया।

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शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के आरोपों का मूल्यांकन करने के लिए, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत न्यायशास्त्र की समीक्षा की, जिसमें महेश दामू खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य (2024), प्रशांत बनाम दिल्ली एनसीटी (2025), समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025), रजनीश सिंह उर्फ सोनी बनाम यूपी राज्य (2025), शिव शंकर बनाम कर्नाटक (2019), नाईम अहमद बनाम दिल्ली (2023), प्रमोद कुमार नवरत्न बनाम छत्तीसगढ़ (2026), रविश सिंह राणा बनाम उत्तराखंड (2025), प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र (2019), उदय बनाम कर्नाटक (2003), सोनू उर्फ सुभाष कुमार बनाम यूपी (2021), दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा (2013), दिलीप सिंह बनाम बिहार (2005), मनीष यादव बनाम यूपी (2025), नितिन बी. निखारे बनाम महाराष्ट्र (2025), ध्रुवराम मुरलीधर सोनार बनाम महाराष्ट्र (2019), महेश्वर तिग्गा बनाम झारखंड (2020), अमल भगवान नेहूल बनाम महाराष्ट्र (2025), और कुणाल चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल (2025) शामिल हैं।

अदालत ने वादे के उल्लंघन (ब्रीच ऑफ प्रॉमिस) और शुरुआत में ही कपटपूर्ण इरादे से किए गए झूठे वादे के बीच के महत्वपूर्ण अंतर पर जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट के महेश दामू खाड़े मामले का हवाला देते हुए अदालत ने टिप्पणी की:

“जहां किसी महिला द्वारा जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखे जाते हैं, वहां यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता कि उक्त संबंध केवल शादी के कथित वादे के कारण ही बने थे।”

समाधान बनाम महाराष्ट्र राज्य के अवलोकनों को दोहराते हुए अदालत ने कहा:

“बलात्कार का अपराध, जो कि अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, केवल उन्हीं मामलों में लागू किया जाना चाहिए जहां वास्तविक यौन हिंसा, जबरदस्ती या स्वतंत्र सहमति का अभाव हो। हर कड़वे संबंध को बलात्कार के अपराध में बदलना न केवल अपराध की गंभीरता को कम करता है, बल्कि आरोपी पर कभी न मिटने वाला कलंक और भारी अन्याय भी थोपता है।”

संबंध की शुरुआत में ही बदानीयती की आवश्यकता पर बात करते हुए अदालत ने कहा:

“जब तक यह आरोप न हो कि संबंध की शुरुआत से ही आरोपी की ओर से ऐसा वादा करते समय धोखाधड़ी का कोई तत्व मौजूद था, तब तक इसे शादी का झूठा वादा नहीं माना जाएगा।”

अदालत ने रोमांटिक संबंधों में सहमति देने वाले वयस्कों की जिम्मेदारी और स्वायत्तता को रेखांकित करते हुए कहा:

“एक शिक्षित और स्वतंत्र वयस्क को सहमति से संबंध में प्रवेश करते समय यह भी पहचानना होगा कि केवल संबंध के विफल होने को आपराधिक रूप देने के लिए कानून का सहारा नहीं लिया जा सकता। संबंध का अंत अपने आप में आपराधिक दायित्व को जन्म नहीं देता।”

मामले के तथ्यों पर इन कानूनी मानकों को लागू करते हुए हाईकोर्ट ने माना:

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“वर्तमान मामले में, पीड़िता ने यह आरोप नहीं लगाया है कि शुरुआत से ही याचिकाकर्ता की शादी करने की कोई मंशा नहीं थी। इसलिए, बलात्कार के अपराध को गठित करने वाले मूलभूत तत्व सामने नहीं आते हैं।”

पक्षों के आचरण और एफआईआर दर्ज कराने में हुई देरी की जांच करते हुए अदालत ने टिप्पणी की:

“इस अदालत के दृष्टिकोण में, वर्तमान मामला एक असफल संबंध का उदाहरण है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा संबंध से पीछे हटने के फैसले को स्वीकार नहीं किया गया और आपराधिक कार्यवाही शुरू करके इसे हल करने का प्रयास किया गया।”

अदालत ने आगे जोड़ा कि “पीड़िता के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने याचिकाकर्ता से बदला लेने के उद्देश्य से यह प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई थी।”

अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़िता, जो 21 वर्ष से अधिक आयु की एक शिक्षित और समझदार वयस्क थी, उसने इसके परिणामों को पूरी तरह समझते हुए डेढ़ वर्ष तक चले लंबे सहमति वाले संबंध में स्वेच्छा से भाग लिया। अदालत ने पाया कि आईपीसी की धारा 376 के तहत कोई प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित नहीं होता है, और धारा 504 तथा 506 आईपीसी के तहत गाली-गलौज व धमकी के आरोप किसी ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। यह मानते हुए कि यह मामला भजन लाल फैसले के दिशा-निर्देशों (1), (5) और (7) के तहत अंतर्निहित शक्तियों के इस्तेमाल के लिए दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में आता है, अदालत ने आपराधिक अधिकार क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के लिए याचिका को स्वीकार कर लिया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: लोकेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य
वाद संख्या: 2025 का आवेदन संख्या 16851 (धारा 528 बीएनएसएस)
पीठ: जस्टिस विवेक कुमार सिंह
निर्णय की तिथि: 18 जून 2026

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