दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती मामला: कोर्ट ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई

अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार तीन लोगों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दी, जिसमें आप विधायक अमानतुल्ला खान भी शामिल थे।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर एक आवेदन पर आरोपी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी की हिरासत 15 दिसंबर तक बढ़ा दी, जिसमें दावा किया गया कि जांच अभी भी जारी है।

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आवेदन का विरोध आरोपी व्यक्तियों की ओर से पेश वकील नितेश राणा ने किया, जिन्होंने दावा किया कि रिमांड आवेदन “पूरी तरह से यांत्रिक था और इसमें हिरासत बढ़ाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी”।

राणा ने कहा, “आरोपी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।”

एफआईआर के मुताबिक, खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया था।

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दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था और कहा था कि आरोपियों की 14 दिन की हिरासत की मांग करने वाले ईडी के आवेदन पर बहस में लंबा समय लगेगा।

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