दिल्ली की अदालत ने चीनी स्मार्टफोन निर्माता और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में वीवो-इंडिया के तीन अधिकारियों की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत मंगलवार को दो दिनों के लिए बढ़ा दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने ईडी द्वारा दायर एक आवेदन पर वीवो-इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग ज़ुक्वान उर्फ टेरी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल की हिरासत बढ़ा दी।
आरोपियों को पहले दी गई उनकी तीन दिन की ईडी हिरासत की समाप्ति पर अदालत में पेश किया गया था।
आरोपियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया।
संघीय एजेंसी ने पहले इस मामले में चार लोगों – मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल के एमडी हरिओम राय, चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग और चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक को गिरफ्तार किया था।
वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
ईडी ने चारों के खिलाफ दिल्ली की विशेष पीएमएलए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था. कोर्ट ने हाल ही में आरोपपत्र पर संज्ञान लिया.