वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की अदालत ने लावा एमडी की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

अदालत ने शनिवार को चीनी फोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करने वाली लावा इंटरनेशनल कंपनी के एमडी द्वारा दायर एक आवेदन पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।

विशेष न्यायाधीश तरूण योगेश ने हरिओम राय द्वारा दायर आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी किया और केंद्रीय जांच एजेंसी को 29 नवंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जब अदालत मामले की आगे सुनवाई करेगी।

अदालत ने वकील नितेश राणा की दलीलें सुनने के बाद यह निर्देश दिया, जिन्होंने आरोपी की ओर से पेश होते हुए दावा किया कि चूंकि राय को आगे हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्हें हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

राणा ने न्यायाधीश से कहा, “आरोपी की मनी लॉन्ड्रिंग और अनुसूचित अपराध में कोई भूमिका नहीं है। वह सिर्फ एक उद्यमी है।”

राय को पिछले महीने कुछ अन्य लोगों के साथ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।

READ ALSO  वकीलों की हड़ताल के बीच राहुल गांधी मानहानि मामले की सुनवाई स्थगित

ईडी ने आरोप लगाया है कि भारत में करों के भुगतान से बचने के लिए वीवो ने “अवैध रूप से” 62,476 करोड़ रुपये चीन को हस्तांतरित किए।

Related Articles

Latest Articles