15 साल बाद, अदालत ने टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए चार को दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को टेलीविजन पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के लिए चार लोगों को दोषी ठहराया, जिनकी 15 साल पहले काम से घर लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडे ने रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत और अजय कुमार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया।

पांचवें आरोपी अजय सेठी को भारतीय दंड संहिता की धारा 411 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) और मकोका प्रावधानों के तहत संगठित अपराध को बढ़ावा देने, सहायता करने या जानबूझकर सुविधा प्रदान करने और संगठित अपराध की आय प्राप्त करने की साजिश रचने के लिए दोषी ठहराया गया था।

Video thumbnail

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ आरोपों को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया।

30 सितंबर, 2008 को विश्वनाथन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह सुबह करीब 3:30 बजे अपनी कार में काम से घर लौट रही थी। पुलिस ने दावा किया था कि हत्या के पीछे का मकसद लूटपाट था.

READ ALSO  जमानत याचिका में सभी पिछले जमानत आवेदनों और आदेशों के विवरण का उल्लेख करें: पटना हाईकोर्ट ने परिपत्र जारी किया

हत्या के आरोप में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।

Related Articles

Latest Articles