दिल्ली की अदालत कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार वरिष्ठ आप नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने मामले की सुनवाई गुरुवार को स्थगित कर दी और कहा कि वह शुक्रवार को अपराह्न साढ़े तीन बजे फैसला सुनाएंगे।
अदालत ने सिंह की जमानत अर्जी पर 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
दलीलों के दौरान, सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मोहित माथुर ने न्यायाधीश से कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार होने से पहले उन्हें एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं बुलाया था और दावा किया था कि आरोपी से सरकारी गवाह बने लोगों के बयानों में विरोधाभास हैं। दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाह।
ईडी ने आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया था कि जांच अभी भी चल रही है और अगर जमानत पर रिहा किया गया तो सिंह जांच में बाधा डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि सिंह ने अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को मौद्रिक लाभ हुआ।
सिंह ने दावे को खारिज कर दिया है और किसी भी गलत काम से इनकार किया है।