लिव-इन पार्टनर की हत्या कर फ्रिज में शव रखने के आरोपी को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को अपनी लिव-इन पार्टनर की हत्या करने और उसके शव को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में एक फ्रिज में रखने के आरोपी को पूछताछ के लिए पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने अदालत को बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के मित्रांव गांव के रहने वाले 24 वर्षीय साहिल गहलोत ने अपनी साथी की हत्या कर दी, उसके शरीर को अपने ढाबे (भोजनालय) में एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया और उसी दिन दूसरी महिला से शादी करने चला गया।

मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्चना बेनीवाल ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को उससे पूछताछ करने और हत्या के सटीक दृश्य और कथित अपराध को अंजाम देने के बाद उसके द्वारा लिए गए रास्ते का पता लगाने के लिए पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की अनुमति दी।

Video thumbnail

अदालत ने पुलिस द्वारा दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

READ ALSO  अगर पिता के पितृत्व के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, तो पिता का डीएनए टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

पुलिस ने अपने रिमांड आवेदन में कहा कि उन्हें आरोपी को उन जगहों पर ले जाने की जरूरत है जहां आरोपी मृतक के साथ गया था। उन्होंने कहा कि जांचकर्ताओं का इरादा अपराध से जुड़े स्थानों पर तलाशी लेने और सबूत इकट्ठा करने का है।

घटना का खुलासा वैलेंटाइन डे के दिन हुआ और पुलिस ने आरोपी के सुराग के आधार पर 23 वर्षीय महिला का शव बरामद किया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका निक्की यादव से छुपाया था कि वह दूसरी महिला से शादी कर रहा है।

पुलिस ने कहा कि जब निक्की को उसकी शादी के बारे में पता चला, तो आरोपी के साथ उसकी तीखी बहस हुई, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई।

READ ALSO  हिरासत में लिया गया व्यक्ति एफआईआर में टाइपोग्राफ़िकल त्रुटि को ठीक करने के लिए बाध्य नहीं: हाईकोर्ट ने हिरासत आदेश रद्द किया

एक सूत्र ने कहा, “यह दावा किया गया है कि वह व्यक्ति को किसी अन्य महिला से शादी करने पर मामले में फंसाने की धमकी दे रही थी।”

पुलिस ने कहा कि यह जोड़ा पिछले कुछ सालों से रिलेशनशिप में था और निक्की आरोपी से शादी करना चाहती थी।

पुलिस ने कहा कि 9 और 10 फरवरी की दरमियानी रात जब पीड़िता ने आरोपी से अपनी शादी के बारे में बात की, तो उसने अपनी कार में अपने मोबाइल फोन के डेटा केबल का इस्तेमाल कर उसकी हत्या कर दी और फिर उसके शव को अपने ढाबे के रेफ्रिजरेटर में रख दिया।

READ ALSO  हाईकोर्ट ने फिल्म आंख मिचौली को दिव्यांगजनों के प्रति अपमानजनक बताने वाली याचिका खारिज कर दी

पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के साक्ष्य को गायब करना, या स्क्रीन अपराधी को झूठी सूचना देना) के तहत मामला बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है।

Related Articles

Latest Articles