दिल्ली आबकारी घोटाला मामला: अदालत ने खारिज की पांच आरोपियों की जमानत याचिका

शहर की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में पांच आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने शरथ रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर, बिनॉय बाबू और समीर महेंद्रू को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि उन्हें जमानत देने के लिए मंच तैयार नहीं किया गया था।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की प्राथमिकी से उपजा है।

Video thumbnail

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित किया गया था।

READ ALSO  बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर एनएसयूआई नेता को प्रतिबंधित करने वाले डीयू के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles