मवेशी-तस्करी मामला: दिल्ली की अदालत आरोपियों की अंतरिम जमानत याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगी

दिल्ली की एक अदालत पश्चिम बंगाल में मवेशी तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के पूर्व अंगरक्षक और सह-आरोपी द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका पर 25 अक्टूबर को सुनवाई करेगी।

विशेष न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने मामले में आरोपी सहगल हुसैन द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई तय की।

जज ने कहा, “25 अक्टूबर को फाइल पेश करें।”

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ईडी के अनुसार, उसने कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सतीश कुमार, जो उस समय सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट थे, के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।

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सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि तृणमूल कांग्रेस नेता, कुमार, अन्य लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के साथ, करोड़ों रुपये के पशु तस्करी रैकेट में शामिल थे।

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