इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि इंटरमीडिएट के बाद किया गया डीएलएड (D.EL.Ed) प्रशिक्षण सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए मान्य है।
कोर्ट ने ऐसी आहर्ता रखने वाली अध्यापक को वेतन और एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र ने पूजा कुमारी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया।
याचिकाकर्ता के पक्षकार अधिवक्ता का कहना था कि याची 68500 सहायक अध्यापक के लिए चयनित हुई।
4 सितंबर 2018 को उसे नियुक्ति पत्र दे दिया गया और उसने गोरखपुर में सहायक अध्यापक पद पर जॉइन कर लिया।
लेकिन बीएसए गोरखपुर ने याची का वेतन इस आधार पर रोक दिया कि राजस्थान से इंटरमीडिएट करने के बाद 2 वर्ष का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
जबकि स्नातक के बाद 2 वर्षों का प्रशिक्षण होना चाहिए । बीएसए ने इस मामले में सचिव बेसिक शिक्षा को लेटर भेजा लेकिन उस पर कोई जवाब नही आया तो हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई।