एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों के अपने पर्सनल लॉ के अनुसार कई विवाह पंजीकृत करने के अधिकार की पुष्टि की। यह फैसला तब आया जब एक मुस्लिम व्यक्ति ने अल्जीरिया की एक महिला के साथ अपनी तीसरी शादी को पंजीकृत करने की मांग की, जिसमें महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम के आधार पर ठाणे नगर निगम के इनकार को चुनौती दी गई।
न्यायमूर्ति बी पी कोलाबावाला और न्यायमूर्ति सोमशेखर सुंदरसन की अध्यक्षता में यह मामला पिछले साल दंपति के विवाह को पंजीकृत करने के आवेदन को खारिज किए जाने के बाद अदालत में पहुंचा। अधिकारियों ने तर्क दिया कि मौजूदा कानून केवल एक व्यक्ति के एक विवाह के पंजीकरण को मान्यता देता है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अनुमत कई विवाहों के प्रावधान की प्रभावी रूप से अवहेलना करता है।
हालांकि, अदालत ने अधिकारियों के रुख की आलोचना करते हुए इसे “पूरी तरह से गलत” बताया, यह स्पष्ट करते हुए कि महाराष्ट्र अधिनियम मुस्लिम पुरुषों को एक साथ चार पत्नियाँ रखने की अनुमति देने वाले पर्सनल लॉ को खत्म या रद्द नहीं करता है। न्यायाधीशों ने 15 अक्टूबर को अपने निर्णय में कहा, “इस अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को बाहर रखा गया है।”
अदालत ने एक विरोधाभास को उजागर करते हुए यह भी बताया कि उन्हीं अधिकारियों ने पहले याचिकाकर्ता की दूसरी शादी को पंजीकृत किया था। इस प्रकार पीठ ने ठाणे नगर निगम के उप विवाह पंजीकरण कार्यालय को याचिकाकर्ताओं के लिए एक व्यक्तिगत सुनवाई प्रदान करने और आवश्यक दस्तावेज जमा करने के दस दिनों के भीतर एक तर्कसंगत निर्णय लेने का निर्देश दिया।