सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में एक बार फिर सुनवाई टाल दी। उनके वकील के अनुसार, वादी विजय मिश्रा के अस्वस्थ होने के कारण सुनवाई 19 सितंबर तक टाल दी गई।
इससे पहले कोर्ट ने 23 अगस्त को मामले को टालते हुए अगली सुनवाई की तारीख 5 सितंबर तय की थी। इससे पहले 12 अगस्त को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के छुट्टी पर होने के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी थी।
वादी विजय मिश्रा का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि कोर्ट में साक्ष्य पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पांडे ने कहा, “एमपी-एमएलए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 सितंबर तय की है, जब वादी को अपने वकील के माध्यम से साक्ष्य पेश करने होंगे।”
मानहानि का यह मामला 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी द्वारा की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से उपजा है। स्थानीय भाजपा नेता और पूर्व सहकारी अध्यक्ष मिश्रा ने अगस्त 2018 में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
राहुल गांधी ने 20 फरवरी को ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के दौरान अदालत में आत्मसमर्पण किया था। उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत दी गई थी। कई अदालती नोटिसों के बावजूद, वह चुनावी व्यस्तताओं का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव के दौरान अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुए। नतीजतन, अदालत ने उन्हें उपस्थित होने के लिए सख्त आदेश जारी किया।
26 जुलाई को राहुल गांधी सुल्तानपुर अदालत में पेश हुए और अपना बयान दर्ज कराया। हालांकि, साक्ष्यों के आधार पर 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई, क्योंकि एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश छुट्टी पर थे।
अदालत अब मामले की सुनवाई 19 सितंबर को करेगी, बशर्ते कि वादी उस तारीख को साक्ष्य पेश करने में सक्षम हो।