राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई वादी के वकील की बीमारी के कारण स्थगित

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में मंगलवार को सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए अदालत में एक बार फिर देरी हुई, क्योंकि वादी के वकील की बीमारी के कारण सुनवाई स्थगित कर दी गई। अब मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी।

वादी के कानूनी प्रतिनिधि संतोष कुमार पांडे, जो स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा के वकील भी हैं, के अस्वस्थ होने की सूचना मिली, जिसके कारण अदालत ने कार्यवाही स्थगित कर दी। इस मामले में यह पहली देरी नहीं है; इससे पहले भी 21 सितंबर को बार काउंसिल द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर सहित विभिन्न कारणों से सुनवाई स्थगित की गई थी।

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राहुल गांधी अगस्त 2018 में मिश्रा द्वारा दायर एक शिकायत के बाद से इस कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं, जिसमें गांधी पर 2018 के कर्नाटक चुनावों के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

गांधी, जिन्होंने लगातार मानहानिकारक बयान देने से इनकार किया है, 20 फरवरी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत अदालत में पेश हुए, जहाँ उन्हें 25,000 रुपये के निजी जमानती बांड पर जमानत दी गई। उनके बयान दर्ज करने के लिए कई अदालती नोटिसों के बावजूद, लोकसभा चुनाव जैसी प्रतिबद्धताओं के कारण उनकी उपस्थिति में देरी हुई।

26 जुलाई को, गांधी ने अपना बयान दर्ज किया, मामले को “सस्ते प्रचार” के प्रयास के रूप में खारिज कर दिया। उनके वकील, काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि गांधी ने कभी भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जिसके लिए मानहानि का मामला दर्ज किया जा सके।

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और जटिलताएँ तब पैदा हुईं जब मामला 12 अगस्त को जारी रहने वाला था, लेकिन पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण इसे फिर से स्थगित कर दिया गया। 23 अगस्त और 5 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई भी रद्द कर दी गई क्योंकि मिश्रा अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

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