यहां की एक अदालत ने बुधवार को लुधियाना के पास दोराहा में 2019 में साढ़े सात साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के लिए दोषी ठहराए गए दो लोगों को मौत की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने अपराध को ‘दुर्लभतम’ और बर्बर करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला अटार्नी बी डी गुप्ता ने कहा कि अपराध रोहित कुमार और विनोद ने किया था, जो मजदूर के रूप में काम करते थे। विनोद पीड़िता का चचेरा भाई था, जो उसे बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और दोनों ने अपराध को अंजाम दिया।
गुप्ता ने कहा कि बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उन्होंने बच्ची की गला दबा कर हत्या कर दी और ईंट से उसका सिर फोड़ दिया।
मौत की सजा उच्च न्यायालय से पुष्टि के अधीन है।
लड़की के पिता की शिकायत पर 3 मार्च 2019 को दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.