ससुराल वालों की आपराधिक जिम्मेदारी के लिए विशिष्ट आरोप और सक्रिय संलिप्तता का प्रथम दृष्टया आधार होना जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक वैवाहिक विवाद में ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) और उसके बाद शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सामान्य, अस्पष्ट और व्यापक आरोपों के आधार पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एस. जी. चपलगांवकर ने टिप्पणी की कि बिना किसी स्पष्ट तथ्यात्मक आधार और सक्रिय संलिप्तता के परिवार के सदस्यों पर आपराधिक कानून के सख्त प्रावधानों को लागू करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने पति के रिश्तेदारों द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए माना कि वैवाहिक विवादों के दौरान पूरे परिवार को जबरन मुकदमे में घसीटने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, खासकर तब जब उनके खिलाफ कोई विशिष्ट भूमिका या प्रथम दृष्टया सबूत न हों।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला छत्रपति संभाजीनगर के सिटी चौक पुलिस स्टेशन में 18 जनवरी, 2025 को दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि साल 2018 में अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद, उसने साल 2023 में आरोपी पति से दूसरी शादी की थी। शादी के बाद यह जोड़ा शुरुआत में दुबई में रहा, लेकिन पति की नौकरी चले जाने के कारण नवंबर 2023 में वे भारत लौट आए।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके पति ने बाद में उसके नाम पर एचडीएफसी (HDFC) बैंक से 20 से 25 लाख रुपये का लोन लिया, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया और बाकी राशि फिक्स्ड डिपॉजिट में रख दी तथा उसकी जानकारी के बिना पैसे निकालता रहा। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति की पहले भी दो शादियाँ हो चुकी थीं, लेकिन उसे केवल एक ही पूर्व विवाह के बारे में बताया गया था। दुबई में रहने के दौरान पति ने कथित तौर पर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की जिद की और मना करने पर जान से मारने की धमकी दी।

इसके अलावा, उसका दावा था कि उसका पति और ससुराल वाले अपनी जाति पर गर्व करते थे और शिकायतकर्ता को उसकी मूल जाति के कारण अक्सर ताना मारते थे। शिकायत के अनुसार, 14 सितंबर, 2024 को एक समझौते के प्रयास के दौरान, ससुराल वालों ने उसके माता-पिता पर औरंगाबाद में अपना घर बेचकर पति के कर्ज को चुकाने का दबाव बनाया और घोषणा की कि पति चौथी शादी करेगा।

इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की धाराओं 3(5), 85, 117(2), 318(4), 352, 351(2) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने बाद में पति के माता-पिता, भाई, ननद और देवरानी-जेठानी सहित आठ आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी।

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पक्षों की दलीलें

ससुराल वालों (याचिकाकर्ताओं) की ओर से पेश अधिवक्ता सुदर्शन जे. सालुंके ने दलील दी कि शिकायतकर्ता की मुख्य शिकायतें उसके पति के खिलाफ थीं, जिससे वह अलग रह रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर और चार्जशीट में परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ झूठे, निराधार और सामान्य आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कोर्ट से कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्ता श्रीमती रश्मि एस. कुलकर्णी ने इन याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पति ने याचिकाकर्ताओं के साथ मिलकर शिकायतकर्ता को धोखा देने की साजिश रची, उसकी दूसरी शादी की बात छुपाई और उसकी बचत हड़प ली। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता को पैसे के लिए प्रताड़ित करने और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी, जिससे कथित अपराधों के तत्व पूरी तरह स्पष्ट होते हैं।

हाईकोर्ट का विश्लेषण और नजीरें

मामले के दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद, हाईकोर्ट ने पाया कि एफआईआर में लगाए गए आरोप मुख्य रूप से पति के आचरण और व्यवहार के खिलाफ थे। कोर्ट ने उल्लेख किया कि शिकायतकर्ता अपने पति के साथ दुबई, बेंगलुरु और चेन्नई में रही थी, और वह कभी भी अपने ससुराल वालों के साथ स्थायी रूप से नहीं रही, सिवाय कुछ अनौपचारिक मुलाकातों के।

कोर्ट ने सास-ससुर और अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ जातिसूचक अपशब्दों और दहेज उत्पीड़न के आरोपों को “अस्पष्ट और सामान्य” माना। कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध मानने के लिए यह दर्शाने वाले विशिष्ट खुलासे होने चाहिए कि कथित कृत्य सार्वजनिक रूप से और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किए गए थे, जो कि इस शिकायत में पूरी तरह गायब थे। इसके अलावा घटना की तारीख और स्थान जैसे आवश्यक विवरण भी नहीं दिए गए थे।

अपने निष्कर्षों को मजबूत करने के लिए हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसलों का सहारा लिया:

प्रीति गुप्ता और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी:

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“यह आम जानकारी की बात है कि दुर्भाग्य से हमारे देश में वैवाहिक विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट सहित सभी अदालतें वैवाहिक मामलों से भरी पड़ी हैं। यह स्पष्ट रूप से समाज के एक बड़े वर्ग के पारिवारिक जीवन में असंतोष और अशांति को दर्शाता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था:

“यह आम अनुभव की बात है कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अधिकांश शिकायतें बिना उचित विचार-विमर्श के तात्कालिक गुस्से में मामूली मुद्दों पर दर्ज की जाती हैं। हमारे सामने बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें आती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं और परोक्ष इरादे से दर्ज की जाती हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने सचेत करते हुए कहा था:

“दुर्भाग्य से, शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता द्वारा इसके प्रभावों और परिणामों की ठीक से कल्पना नहीं की जाती है कि ऐसी शिकायत शिकायतकर्ता, आरोपी और उसके करीबी रिश्तेदारों के लिए अत्यधिक उत्पीड़न, मानसिक पीड़ा और दर्द का कारण बन सकती है।”

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने आरती मेहता और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मामले का हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि आपराधिक कानून को परिवार के हर सदस्य पर बिना सोचे-समझे लागू नहीं किया जाना चाहिए:

“घरेलू हिंसा के पीड़ितों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ ही अदालतों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बिना किसी स्पष्ट तथ्यात्मक आधार के परिवार के हर सदस्य पर आपराधिक कानून की कठोरता को आँख बंद करके लागू न किया जाए। वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाले मुकदमों में, प्रत्येक आरोपी के खिलाफ आरोप विशिष्ट, अलग और क्रूरता, उत्पीड़न या दहेज की अवैध मांग के कथित कृत्यों में सक्रिय संलिप्तता दर्शाने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए। केवल यह आरोप लगाना कि परिवार के सदस्यों ने पति का ‘समर्थन’ किया, बीच-बचाव करने में विफल रहे, या शिकायतकर्ता को वैवाहिक संबंधों में तालमेल बिठाने की सलाह दी, बिना किसी अतिरिक्त तथ्य के, अपने आप में आपराधिक दायित्व को आकर्षित नहीं करेगा। ऐसी स्थितियाँ वास्तव में हो सकती हैं जहाँ कुछ रिश्तेदार मूकदर्शक बने रहें या शिकायतकर्ता की मदद के लिए आगे न आएँ; हालाँकि, ऐसा आचरण, भले ही नैतिक रूप से संदिग्ध हो, तब तक स्वतः ही आपराधिक संलिप्तता का दर्जा नहीं पा सकता जब तक कि आसपास की परिस्थितियाँ कथित अपराधों में उनकी सक्रिय मिलीभगत या भागीदारी को स्पष्ट रूप से प्रकट न करती हों।”

अंत में, दारा लक्ष्मी नारायण और अन्य बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य मामले का संदर्भ देते हुए, कोर्ट ने शुरुआती चरण में ही व्यापक आरोपों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया:

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“वैवाहिक विवाद से उत्पन्न होने वाले आपराधिक मामले में परिवार के सदस्यों के नामों का केवल उल्लेख करना, बिना उनकी सक्रिय संलिप्तता को दर्शाने वाले विशिष्ट आरोपों के, शुरुआत में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए। न्यायिक अनुभव से यह एक स्थापित तथ्य है कि वैवाहिक विवाद उत्पन्न होने पर पति के परिवार के सभी सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति अक्सर देखी जाती है। ठोस सबूतों या विशिष्ट आरोपों के बिना लगाए गए ऐसे सामान्य और व्यापक आरोप आपराधिक मुकदमे का आधार नहीं बन सकते। कानूनी प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और निर्दोष परिवार के सदस्यों के अनावश्यक उत्पीड़न से बचने के लिए अदालतों को ऐसे मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता अलग-अलग शहरों में रह रहे हैं और शिकायतकर्ता के वैवाहिक घर में नहीं रहे हैं। इसलिए, उनके खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अभाव में उन्हें आपराधिक मुकदमे में नहीं घसीटा जा सकता और ऐसा करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।”

कोर्ट का निर्णय

इन स्थापित कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। परिणामस्वरूप, कोर्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया।

हाईकोर्ट ने दोनों आपराधिक आवेदनों को स्वीकार कर लिया और छत्रपति संभाजीनगर के सत्र न्यायाधीश के समक्ष लंबित विशेष मामले के संबंध में दर्ज एफआईआर संख्या 27/2025 और उससे जुड़ी सभी कार्यवाही को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ रद्द कर दिया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: शमीम आरा जहीरुद्दीन खतीब और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य (साथ में अनीस फातिमा पत्नी उबेद खान और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य)

वाद संख्या: क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 1117 ऑफ 2025 और क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 804 ऑफ 2025

पीठ: जस्टिस एस. जी. चपलगांवकर

निर्णय की तिथि: 17 जुलाई, 2026

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