पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिकाकर्ता बलवंत सिंह की न्यायिक रिमांड को रद्द कर दिया। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि न्यायिक अधिकारियों को अपनी स्वतंत्र विवेकशीलता का उपयोग करना चाहिए और “जांच एजेंसियों के विस्तार” के रूप में कार्य नहीं
