यूपी कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप, अपहरण के आरोप में पुरुष, महिला को 10 साल की जेल की सजा सुनाई

एक सरकारी वकील ने कहा कि यहां की एक अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए एक महिला और एक पुरुष को शनिवार को दस साल कैद की सजा सुनाई।

विशेष सरकारी वकील कोलेश्वर नाथ पांडेय ने कहा, “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने शनिवार को शाहजहाँ बेगम (50) को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और 32 वर्षीय असलम को उस लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया।”

READ ALSO  एनसीडीआरसी ने डॉक्टर के खिलाफ दंत चिकित्सा में लापरवाही के आरोपों को खारिज किया

उन्होंने कहा, “अदालत ने महिला पर 16,000 रुपये और असलम पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”

Play button

पांडे के मुताबिक, यह घटना दिसंबर 2018 की है जब बेगम ने 17 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसे असलम के साथ भेज दिया जिसने उसके साथ दो दिनों तक कैद में रखा।

इस मामले में जिले के चौरी थाने में आईपीसी और पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

READ ALSO  क्या सिविल मुकदमे में पारित अपीलीय डिक्री की समीक्षा के लिए आवेदन को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने वाले अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के खिलाफ सीपीसी की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण कायम रखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

पुलिस ने जांच के बाद बेगम और असलम के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की चार्जशीट दायर की।

Related Articles

Latest Articles