एक सरकारी वकील ने कहा कि यहां की एक अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में दोषी ठहराते हुए एक महिला और एक पुरुष को शनिवार को दस साल कैद की सजा सुनाई।
विशेष सरकारी वकील कोलेश्वर नाथ पांडेय ने कहा, “अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने शनिवार को शाहजहाँ बेगम (50) को एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और 32 वर्षीय असलम को उस लड़की से बलात्कार करने का दोषी ठहराया।”
उन्होंने कहा, “अदालत ने महिला पर 16,000 रुपये और असलम पर 40,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।”
पांडे के मुताबिक, यह घटना दिसंबर 2018 की है जब बेगम ने 17 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसे असलम के साथ भेज दिया जिसने उसके साथ दो दिनों तक कैद में रखा।
इस मामले में जिले के चौरी थाने में आईपीसी और पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पुलिस ने जांच के बाद बेगम और असलम के खिलाफ अपहरण और बलात्कार की चार्जशीट दायर की।