कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन: नोएडा कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को दी जमानत

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर की अदालत ने दो साल पहले उनके द्वारा कथित तौर पर कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में जमानत दे दी है।

महामारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए नोएडा पुलिस ने बघेल पर मामला दर्ज किया था, जब वह यहां कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार करने आए थे।

READ ALSO  बॉम्बे हाईकोर्ट ने उल्लास नदी में गंदे पानी के डिस्चार्ज की जांच के आदेश दिए, स्थिति को बताया 'पर्यावरण कानूनों का घोर उल्लंघन'

बघेल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजनीश यादव ने कहा कि सूरजपुर में एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को मामले में सुनवाई के लिए सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

Video thumbnail

यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया, “बघेल हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद पिछली अदालत की तारीख में शामिल नहीं हुए थे। न्यायमूर्ति प्रदीप कुशवाह की अदालत ने तब जमानती वारंट जारी किया था।”

वकील ने कहा, “सोमवार को सुनवाई के दौरान, अदालत को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी के दौरान दर्ज किए गए सभी समान मामलों को वापस ले लिया है, सिवाय अखिलेश यादव और भूपेश बघेल सहित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दर्ज मामलों को छोड़कर।”

READ ALSO  अग्रिम जमानत की मांग करने वाली याचिका धन वसूली की कार्यवाही नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने बेल के लिए ₹7.5 लाख जमा करने की शर्त की रद्द किया

उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यायाधीश ने बघेल को जमानत दे दी और मामले में सुनवाई की अगली तारीख एक फरवरी तय की।

बघेल सोमवार को अदालत में पेश हुए जहां उनके साथ पाठक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी थे।

Related Articles

Latest Articles