आरजी कर अस्पताल बलात्कार और हत्या मामले में अदालत ने संजय रॉय को दोषी ठहराया

शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, सियालदह अदालत ने संजय रॉय को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का दोषी पाया। यह फैसला पिछले साल नवंबर में शुरू हुए एक कठोर इन-कैमरा ट्रायल के बाद आया है, जो 9 अगस्त, 2024 को हुई दुखद घटना के 162 दिन बाद समाप्त हुआ।

मामले की सुनवाई करते हुए, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अनिरबन दास ने घोषणा की कि रॉय को आगामी सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। रॉय पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 के तहत आरोप हैं, जो बलात्कार से संबंधित है, और धारा 66 और 103 (1), जो हत्या के लिए दंड को कवर करती है, जिसमें धारा 103 (1) के तहत उल्लिखित मृत्यु या आजीवन कारावास की संभावना शामिल है।

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जब अदालत ने अपना फैसला सुनाया, तो रॉय ने अपनी बेगुनाही का दावा करते हुए कहा कि उसे फंसाया गया था। न्यायाधीश दास ने कहा कि रॉय को सजा सुनाए जाने से पहले अपना मामला पेश करने का अवसर मिलेगा।

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यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए कुछ हद तक राहत देने वाला रहा है, जिन्होंने न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। रॉय को इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराने के न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए चिकित्सक के माता-पिता ने कहा, “न्याय व्यवस्था में हमारे भरोसे को बनाए रखने के लिए हम न्यायाधीश को धन्यवाद देते हैं।”

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