न्यायालय निर्णय से पहले आरोपों में बदलाव कर सकता है, लेकिन धारा 217 सीआरपीसी के तहत गवाहों की पुनः जांच की अनुमति अवश्य देगा: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यदि चल रहे मुकदमे के दौरान आरोपों में संशोधन किया जाता है, तो गवाहों की पुनः जांच करना आवश्यक है। यह निर्णय दीपक वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (सीआरए संख्या 392/2021) के मामले में आया, जिसमें अपीलकर्ता दीपक वर्मा ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376एबी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 की धारा 6 के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। यह मामला 25 जून, 2018 को रायपुर में सात वर्षीय लड़की के खिलाफ गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों के इर्द-गिर्द घूमता है।

कानूनी मुद्दे और तर्क

अपीलकर्ता, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता श्री सुधीर बाजपेयी ने किया, ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष को मुख्य गवाहों की फिर से जांच करने का अवसर दिए बिना ही बीच ट्रायल में आरोपों में संशोधन कर दिया, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 217 का उल्लंघन हुआ। शुरुआत में वर्मा पर आईपीसी की धारा 376(2)(i) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में कानूनी संशोधनों के बाद आरोपों को आईपीसी की धारा 376एबी में संशोधित कर दिया गया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपों में फेरबदल के बाद गवाहों को वापस बुलाने में विफलता के कारण आरोपी के खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा हुआ, क्योंकि संशोधित धाराओं में उच्च दंड का प्रावधान है, जिससे दोबारा जांच करना महत्वपूर्ण हो जाता है।*

पैनल वकील श्री साकिब अहमद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए प्रतिवादी ने कहा कि मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए गए साक्ष्य अपीलकर्ता के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने के लिए पर्याप्त थे और तर्क दिया कि इस संदर्भ में गवाहों की दोबारा जांच अनावश्यक थी।

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न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय

यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की पीठ द्वारा सुनाया गया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि अंतिम निर्णय से पहले आरोपों में फेरबदल करना कानून के तहत स्वीकार्य है, लेकिन निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 217 के तहत दोबारा जांच के लिए गवाहों को वापस बुलाने की अनिवार्य आवश्यकता पर जोर दिया। पीठ ने कहा:

“जब आरोप बदले जाते हैं, तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या फिर से जांच करने का अवसर दिया जाना चाहिए।”

अदालत ने पाया कि इस मामले में संशोधित आरोप तय किए जाने से पहले चार मुख्य गवाहों की जांच की गई थी। हालांकि, इन गवाहों को न तो वापस बुलाया गया और न ही फिर से जांच की गई, जिसे अदालत ने प्रक्रियागत चूक माना, जिससे अपीलकर्ता के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार पर असर पड़ा।

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साक्ष्यों की समीक्षा करने और प्रक्रियागत खामियों पर विचार करने के बाद, हाईकोर्ट ने अपील को आंशिक रूप से अनुमति दी। अदालत ने आईपीसी की धारा 376एबी के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया, इसके बजाय अपीलकर्ता को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के पहले के आरोप के तहत दोषी ठहराया। अदालत के संशोधित फैसले के अनुसार, दीपक वर्मा को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, जुर्माना न चुकाने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।

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अदालत ने दोहराया कि धारा 217 सीआरपीसी का पालन परिवर्तित आरोपों से संबंधित मुकदमों में आवश्यक है, क्योंकि यह अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों के अपने मामलों को पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने के अधिकारों की रक्षा करता है।

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