जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के हालिया फैसले में, हैदराबाद निवासी, श्री सिवारेड्डीपेटा दुर्गानंद स्वामी, यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड के खिलाफ अपने विवाद में विजयी हुए। आयोग ने श्री स्वामी के पक्ष में फैसला सुनाया, यूरेका फोर्ब्स को सेवा में कमी और अनुचित के लिए जिम्मेदार ठहराया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 35 के तहत
