“कोर्ट की महानता मानवता से मापी जाती है”: रोहिंग्या शरणार्थियों पर ‘घुसपैठिए’ वाली टिप्पणी के खिलाफ पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों ने CJI को लिखा खुला पत्र

रोहिंग्या शरणार्थियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की हालिया मौखिक टिप्पणियों ने कानूनी और न्यायिक हलकों में गहरी चिंता पैदा कर दी है। तीन सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जजों और कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं सहित प्रतिष्ठित न्यायविदों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत को एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में रोहिंग्याओं को “घुसपैठिया” कहे जाने और उनके अधिकारों पर सवाल उठाने वाली टिप्पणियों को “अनुचित” (unconscionable) बताया गया है और CJI से संवैधानिक नैतिकता व मानवीय गरिमा के प्रति प्रतिबद्धता को फिर से दोहराने का आग्रह किया गया है।

क्या था पूरा मामला: “घुसपैठियों के लिए रेड कार्पेट”?

यह विवाद 2 दिसंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई से जुड़ा है। एक्टिविस्ट रीता मनचंदा ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) याचिका दायर की थी, जिसमें हिरासत से लापता हुए रोहिंग्या शरणार्थियों के समूह के बारे में चिंता जताई गई थी और उनके निर्वासन (deportation) में उचित कानूनी प्रक्रिया के पालन की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान, CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कथित तौर पर रोहिंग्याओं की कानूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले “घुसपैठियों” का स्वागत “रेड कार्पेट” बिछाकर किया जाना चाहिए। CJI ने देश के सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए टिप्पणी की थी कि भारत के गरीबों का संसाधनों पर पहला अधिकार है, न कि अवैध प्रवासियों का। इसके अलावा, पीठ ने यह भी पूछा था कि जो लोग “सुरंग खोदकर” देश में घुसते हैं, क्या वे भोजन और आश्रय जैसी सुविधाओं के हकदार हैं।

पत्र में जताई गई आपत्ति: “अमानवीय बयान”

इस खुले पत्र में इन मौखिक टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। पत्र में तर्क दिया गया है कि इस तरह की बयानबाजी भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्यों के लिए खतरा है और कमजोर वर्गों के लिए “न्याय की शरणस्थली” के रूप में न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को कमजोर करती है।

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पत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, “जब हिंसा और उत्पीड़न से भागकर आए लोगों को ऐसी बयानबाजी से खारिज किया जाता है जो उनकी गरिमा के ही खिलाफ है… तो यह न्यायपालिका के नैतिक अधिकार को कमजोर करता है।” हस्ताक्षरकर्ताओं ने जोर देकर कहा कि जनसंहार के डर से भाग रहे कमजोर लोगों—जिनमें कई महिलाएं और बच्चे शामिल हैं—की तुलना “घुसपैठियों” से करना उन्हें अमानवीय बनाने जैसा है।

पत्र में मुख्य न्यायाधीश को याद दिलाया गया है कि “सुप्रीम कोर्ट और आपके पद की महानता केवल फैसलों या प्रशासनिक कदमों की संख्या से नहीं, बल्कि उस मानवता से मापी जाती है जिसके साथ उन फैसलों को सुनाया और विचारा जाता है।”

अनुच्छेद 21 और संवैधानिक सुरक्षा

कानूनी दृष्टिकोण से, पत्र में इस धारणा को चुनौती दी गई है कि मौलिक अधिकार केवल नागरिकों तक सीमित हैं। न्यायविदों ने बताया कि संविधान का अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) भारत में रहने वाले “किसी भी व्यक्ति” (any person) पर लागू होता है, न कि केवल नागरिकों पर। उन्होंने तर्क दिया कि इस अधिकार को केवल “थर्ड-डिग्री टॉर्चर” से सुरक्षा तक सीमित कर देना कानूनी रूप से अस्थिर है।

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पत्र में कहा गया है, “रोहिंग्या, और वास्तव में भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अनुच्छेद 21 की सुरक्षा का हकदार है… यह मौलिक अधिकार हर उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो नागरिक है या भारत में निवास कर रहा है।”

इसके अलावा, पत्र में मानवीय सुरक्षा की भारत की लंबी परंपरा का भी उल्लेख किया गया है। इसमें तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों का उदाहरण दिया गया है, जिन्हें विशेष दस्तावेज और सामाजिक-आर्थिक अधिकार प्रदान किए गए थे। हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह भी नोट किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) स्वयं पड़ोसी देशों में उत्पीड़न की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कुछ उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को छूट प्रदान करता है।

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प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता

इस पत्र पर भारतीय कानूनी समुदाय की कुछ सबसे सम्मानित हस्तियों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • जस्टिस ए.पी. शाह (दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश)
  • जस्टिस के. चंद्रू (मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व जज)
  • जस्टिस अंजना प्रकाश (पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज)
  • प्रो. मोहन गोपाल (राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के पूर्व निदेशक)
  • वरिष्ठ अधिवक्ता: राजीव धवन, चंदर उदय सिंह, कॉलिन गोंजाल्विस, मिहिर देसाई, और गोपाल शंकरनारायणन।
  • अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता: कामिनी जायसवाल, प्रशांत भूषण, निखिल डे, और अंजलि भारद्वाज।

अपने पत्र के अंत में, इन दिग्गजों ने CJI सूर्य कांत से सार्वजनिक बयानों और न्यायिक फैसलों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि न्यायपालिका सभी के लिए न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है, चाहे उनकी उत्पत्ति (origin) कुछ भी हो। उन्होंने चेतावनी दी कि शरणार्थियों को बुनियादी अधिकारों से वंचित करने के लिए घरेलू गरीबी का हवाला देना एक “खतरनाक मिसाल” कायम करता है, जो संवैधानिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

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