छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट: गवाहों के मुकर जाने के बावजूद DNA रिपोर्ट के आधार पर गैंगरेप और हत्या के दोषियों की उम्रकैद बरकरार

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बालोद जिले में एक महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में तीन दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही चश्मदीद गवाह अपने बयानों से मुकर जाएं (Hostile), लेकिन यदि डीएनए (DNA) रिपोर्ट जैसे वैज्ञानिक साक्ष्य अपराध की पुष्टि करते हैं, तो दोषसिद्धि को आधार बनाया जा सकता है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने कमलनारायण साहू, कमलेश कुमार श्रीवास और उत्तम कुमार रावते द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष ने फोरेंसिक निष्कर्षों द्वारा पुष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला के माध्यम से अपीलकर्ताओं के अपराध को संदेह से परे साबित किया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह घटना 12 जून 2021 की है, जब ग्राम कोसमी (थाना डौंडीलोहारा) में पीड़िता अपने घर में मृत पाई गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता के पड़ोसी ने जब दरवाजा अंदर से बंद पाया और दरार से झांककर देखा, तो वह बेसुध पड़ी थी। घर में प्रवेश करने पर गवाहों ने देखा कि पीड़िता का शव खाट पर पड़ा था, उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे और चेहरे व गर्दन पर चोट के निशान थे।

डॉ. आदित्य फटिंग (PW-16) द्वारा किए गए पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मौत दम घुटने (asphyxiation) के कारण हुई थी, जो कि हत्या की श्रेणी में आता है। चिकित्सा परीक्षण में यौन हमले की भी पुष्टि हुई और पीड़िता के निजी अंगों पर चोटें पाई गईं। रासायनिक विश्लेषण के लिए सुरक्षित रखी गई वेजाइनल स्लाइड और स्वाब (swab) में मानव वीर्य की उपस्थिति की पुष्टि हुई।

पुलिस जांच में पता चला कि मृतका का आरोपी कमलनारायण साहू के साथ कई वर्षों से संबंध था। संदेह और जांच के आधार पर पुलिस ने साहू के साथ कमलेश कुमार श्रीवास और उत्तम कुमार रावते को गिरफ्तार किया। डीएनए प्रोफाइलिंग में पीड़िता के शरीर पर मिले वीर्य और घटनास्थल से बरामद तकिये (pillow) पर मिली जैविक सामग्री का मिलान आरोपियों के रक्त के नमूनों से हो गया।

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ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 450 (आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए अतिचार), 376D (सामूहिक दुष्कर्म), और 302 (हत्या) सहपठित धारा 120B (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी ठहराया था। उन्हें सामूहिक दुष्कर्म के लिए शेष प्राकृतिक जीवन तक के लिए सश्रम कारावास और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

कोर्ट के समक्ष तर्क

अपीलकर्ता कमलनारायण साहू की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फौजिया मिर्जा और अन्य अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार स्वर्णकार ने तर्क दिया कि सजा पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है क्योंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उन्होंने दलील दी कि अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण गवाह मुकर गए (hostile) हैं और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है।

बचाव पक्ष ने डीएनए साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाए। वरिष्ठ अधिवक्ता मिर्जा ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष “क्राइम सीन डीएनए नमूनों के संग्रह, भंडारण और परिवहन के दिशानिर्देशों” और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करने में विफल रहा है। उन्होंने कहा कि “चेन ऑफ कस्टडी” स्पष्ट रूप से टूटी हुई है और नमूनों के साथ छेड़छाड़ या संदूषण (contamination) की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि घटनास्थल पर आरोपियों के खून या उंगलियों के निशान (fingerprints) की अनुपस्थिति उनकी संलिप्तता पर संदेह पैदा करती है। उन्होंने प्रकाश निषाद उर्फ केवट झinak निषाद बनाम महाराष्ट्र राज्य सहित सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए डीएनए साक्ष्य के लिए आवश्यक सबूत के मानक पर जोर दिया।

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राज्य की ओर से शासकीय अधिवक्ता एस.एस. बघेल ने तर्क दिया कि डीएनए रिपोर्ट (Ex.P-56) निर्णायक रूप से अपीलकर्ताओं को अपराध से जोड़ती है। उन्होंने कहा कि वेजाइनल स्लाइड और स्वाब से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल और मौके से बरामद तकिये के कवर पर मिली मिश्रित डीएनए प्रोफाइल का मिलान आरोपियों से हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गवाहों का मुकरना वैज्ञानिक साक्ष्यों को नकार नहीं सकता, जिन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुपालन में एकत्र और विश्लेषण किया गया था।

हाईकोर्ट का निर्णय और टिप्पणी

हाईकोर्ट ने साक्ष्यों, विशेष रूप से फोरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए प्रक्रिया को दी गई चुनौती की बारीकी से जांच की।

हत्या और यौन हमला: पीठ ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष की पुष्टि की कि मृत्यु हत्या थी। डॉ. आदित्य फटिंग की गवाही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, कोर्ट ने नोट किया कि पीड़िता की मौत दम घुटने से हुई थी और मृत्यु से पहले उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए गए थे।

डीएनए साक्ष्य और एसओपी का अनुपालन: प्रक्रियात्मक खामियों पर बचाव पक्ष के तर्क को संबोधित करते हुए, कोर्ट ने जांच अधिकारियों और चिकित्सा विशेषज्ञों की गवाही की जांच की। पीठ ने अपने आदेश में कहा:

“अभियोजन पक्ष ने निर्धारित प्रोटोकॉल का विधिवत पालन किया है। घटनास्थल को ठीक से सुरक्षित किया गया था, और प्रशिक्षित फोरेंसिक कर्मियों द्वारा जैविक नमूने एकत्र किए गए थे। उचित लेबलिंग, सीलिंग और दस्तावेजीकरण बनाए रखा गया था, और पूरी प्रक्रिया के दौरान ‘चेन ऑफ कस्टडी’ को संरक्षित किया गया था।”

कोर्ट ने छेड़छाड़ की संभावना के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि “बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए प्रक्रियात्मक कमजोरियों के दावे किसी भी भौतिक साक्ष्य या दस्तावेज द्वारा समर्थित नहीं हैं।”

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परिस्थितिजन्य साक्ष्य: कोर्ट ने माना कि सकारात्मक डीएनए मिलान को देखते हुए, घटनास्थल पर चश्मदीद गवाहों या आरोपियों के खून की अनुपस्थिति अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। निर्णय में उल्लेख किया गया:

“अपराध स्थल पर मिले तकिये पर मौजूद डीएनए अपीलकर्ताओं और मृतक के घर के बीच सीधा संबंध प्रदान करता है… कानून को दोषसिद्धि के लिए घटनास्थल पर आरोपी के रक्त की उपस्थिति स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, विशेष रूप से तब जब एक वैध और वैज्ञानिक रूप से समर्थित डीएनए मिलान मौजूद हो।”

सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश निषाद वाले फैसले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने दोहराया कि “डीएनए साक्ष्य आरोपी और अपराध स्थल के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, खासकर जब कोई अन्य प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध न हो।”

निष्कर्ष: कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई परिस्थितियां एक पूरी श्रृंखला बनाती हैं जो निश्चित रूप से अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इशारा करती हैं।

“डीएनए साक्ष्य सहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य, एक पूरी श्रृंखला बनाते हैं जो निर्णायक रूप से अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।”

नतीजतन, हाईकोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा को बरकरार रखा। अपीलकर्ताओं को अपनी सजा भुगतने का निर्देश दिया गया है।

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