छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के मामले में दो लोगों की सजा और 20 साल की कैद को बरकरार रखते हुए इस बात पर जोर दिया है कि अदालतों को यौन अपराध की शिकार पीड़िता की गवाही का मूल्यांकन करते समय एक संवेदनशील और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता की गवाही एक सामान्य घायल गवाह की तुलना में उच्च स्तर पर होती है और कानून के अनुसार इसकी पुष्टि (यानी किसी और सबूत से मिलान) की आवश्यकता नहीं है।
यह टिप्पणी कोर्ट ने दो लोगों द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए की। इन लोगों को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम), बिलासपुर ने गैंगरेप, जानबूझकर चोट पहुंचाने और आपराधिक धमकी देने के लिए दोषी ठहराया था।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 18 नवंबर, 2017 की एक घटना से जुड़ा है, जब दोनों दोषियों ने एक 16 वर्षीय लड़की पर उसके घर के शौचालय में यौन हमला किया था। पीड़िता के माता-पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और वह अपने भाई-बहनों के साथ घर पर थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोषियों ने पीड़िता का मुंह बंद कर दिया, उसे बांध दिया, चाकू से धमकाया और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता के भाई-बहनों के शोर मचाने पर हमलावर भाग गए। इसके बाद भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376-डी, 323, 506 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

हाईकोर्ट के समक्ष तर्क
दोषियों ने तर्क दिया कि निचली अदालत का फैसला गलत था, उन्होंने गवाहों के बयानों में विरोधाभास का हवाला दिया और दावा किया कि एफएसएल रिपोर्ट में कुछ भी गलत नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। वहीं, राज्य सरकार ने सजा का बचाव करते हुए कहा कि पीड़िता की नाबालिग उम्र स्कूल के रिकॉर्ड से साबित हुई थी और उसकी गवाही विश्वसनीय थी, जिसे मेडिकल और अन्य सबूतों का भी समर्थन प्राप्त था।
हाईकोर्ट का विश्लेषण: पीड़िता की गवाही सर्वोपरि है
हाईकोर्ट के फैसले में यौन उत्पीड़न के मामलों में पीड़िता के बयान के महत्व पर बड़े पैमाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीठ ने कहा कि यौन अपराध की शिकार महिला कोई सह-अपराधी नहीं होती है और उसकी गवाही को बिना किसी पुष्टि के भी बहुत महत्व दिया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा, “भारत के परंपरा-बद्ध समाज में कोई भी लड़की या महिला ऐसी किसी भी घटना को स्वीकार करने में बेहद अनिच्छुक होगी जिससे उसके चरित्र पर कोई आंच आए। उसे समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने के खतरे का एहसास होगा और जब इन सब के बावजूद अपराध सामने लाया जाता है, तो यह एक तरह से आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत होने के बजाय वास्तविक है।”
सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि एक बलात्कारी पीड़िता की आत्मा को ठेस पहुंचाता है और ऐसे मामलों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ संभालने की अदालतों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। फैसले में कहा गया, “अदालतों को मामले की व्यापक संभावनाओं की जांच करनी चाहिए और पीड़िता के बयान में मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जो एक विश्वसनीय अभियोजन मामले को खारिज करने के लिए घातक नहीं हैं।”
अदालत ने आगे विस्तार से बताया, “यौन-अपराध की शिकार महिला को एक सह-अपराधी के बराबर नहीं रखा जा सकता। वह वास्तव में अपराध की शिकार है… उसकी गवाही पर बिना किसी पुष्टि के कार्रवाई की जा सकती है। वह एक घायल गवाह से भी ऊंचे पायदान पर खड़ी है। घायल गवाह के मामले में चोट शारीरिक होती है, जबकि यौन अपराध के मामले में यह शारीरिक के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक भी होती है।”
इन सिद्धांतों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, अदालत ने पीड़िता की गवाही (PW-1) को विश्वसनीय और सुसंगत पाया। उसकी बातों का समर्थन उसके भाई-बहनों (PW-2 और PW-3), मेडिकल रिपोर्ट (Ex.P-9) और एफएसएल रिपोर्ट से भी हुआ। मेडिकल रिपोर्ट में जबरन संभोग की पुष्टि हुई और एफएसएल रिपोर्ट में पीड़िता की स्लाइड, लेगिंग और एक दोषी के अंडरवियर पर मानव शुक्राणु पाए गए। अदालत ने स्कूल के दाखिल-खारिज रजिस्टर के आधार पर पीड़िता की उम्र 16 साल 7 महीने भी स्थापित की, जिससे यह मामला सीधे पॉक्सो अधिनियम के दायरे में आ गया।
फैसला
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है, हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में कोई भी गैर-कानूनी बात नहीं पाई। फैसले में लिखा है, “पीड़िता (PW-1) के सबूतों पर विचार करते हुए, जिसने प्रत्येक दोषी की भूमिका को विशेष रूप से बताया है, गवाहों के सबूत… एफएसएल रिपोर्ट… और मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करते हुए… हमारी सुविचारित राय है कि निचली अदालत ने दोषियों को सही दोषी ठहराया है।”
अपील खारिज कर दी गई और सजा को बरकरार रखा गया।