छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में छत्तीसगढ़ मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन रूल्स, 2025 के नियम 11(a) और 11(b) को ‘अधिकारतीत’ (Ultra Vires) और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) मेडिकल कोर्सेज में निवास (Residence) के आधार पर
