छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित पक्षपात के चलते पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर अस्थायी रोक लगाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के बच्चों के पक्ष में भेदभावपूर्ण व्यवहार के आरोपों के बाद राज्य में पुलिस कांस्टेबलों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे ने मंगलवार को बेद राम टंडन की याचिका पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान भर्ती दिशानिर्देशों के तहत पुलिस अधिकारियों के बच्चों को दी जाने वाली विशेष रियायतें अन्यायपूर्ण हैं। यह मामला पुलिस विभाग द्वारा 20 अक्टूबर, 2023 को एक विज्ञापन के बाद सामने आया, जिसमें राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल संवर्ग, विशेष रूप से सामान्य ड्यूटी श्रेणी में रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन मांगे गए थे।

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राजनांदगांव निवासी याचिकाकर्ता के बेटे ने 143 उपलब्ध पदों में से एक के लिए आवेदन किया था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के कारण उसे अप्रत्याशित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। टंडन के वकील रवि कुमार भगत के अनुसार, छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक ने गृह विभाग को सिफारिश की थी कि सेवारत पुलिस कर्मियों और पूर्व सैनिकों के बच्चों को 2007 की भर्ती नियमावली के नियम 9(5) के तहत छूट या रियायतें दी जाएं। ये छूट नौ अलग-अलग मापदंडों पर आधारित थीं, जिसमें शारीरिक परीक्षण की आवश्यकताएं भी शामिल थीं, जिन्हें विभाग ने तुरंत मंजूरी दे दी थी।

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याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ये संशोधन अनुचित लाभ प्रदान करते हैं और समान अवसर के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए सामान्य उम्मीदवारों के साथ भेदभाव करते हैं। अदालत ने कहा, “इस तथ्य को देखते हुए कि पुलिस महानिदेशक ने केवल पुलिस अधिकारियों के बच्चों को छूट देने के लिए नियम बनाए हैं, इसलिए 20 अक्टूबर, 2023 के विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया अगली सुनवाई की तारीख तक स्थगित रहेगी।” और अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गई।

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