राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि बिग बाजार या कोई आउटलेट बिना जानकारी के भुगतान काउंटर पर कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क वसूलता है तो यह अनुचित व्यापार व्यवहार (अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस) है
एनसीडीआरसी ने अपने फैसले में कहा है कि उपभोक्ता को ख़रीददारी से पूर्व जानने का अधिकार है की उससे कैरी बैग के नाम पर अतिरिक्त रुपए लिए जाएंगे।
ग्राहक को गुप्त निर्देश और कैरी बैग की कीमत के बारे में ख़रीददारी से पहले जानने का हक है। उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने निर्देश प्रसिद्ध आउटलेट बिग बाजार द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते दी।
आपको बता दें कि बिग बाजार द्वारा भुगतान काउंटर पर कैरी बैग के ग्राहकों से 18 रुपए अतरिक्त लेने के चलन को एक व्यक्ति ने उपभोक्ता अदालत में चैलेंजे किया था।
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उपभोक्ता अदालत में शिकायतकर्ता ने कहा था कि बिना पूर्व नोटिस या सूचना दिए ग्राहकों से कैरी बैग के लिए एक्स्ट्रा चार्ज वसूलना गलत है। सर्वप्रथम उपभोक्ता अदालत और बाद में राज्य उपभोक्ता अदालत ने भी बिग बजार द्वारा कैरी बैग के लिए अतरिक्त शुल्क लेने को ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया था।
कंज्यूमर फोरम ने बिग बाजार को न केवल शिकायतकर्ता से कैरी बैग के लिए गए शुल्क को वापस करने का आदेश दिया है बल्कि जुर्माना भी ठोका था। इस आदेश को बिग बाजार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी थी।
आयोग ने पाया था कि पहले बिग बाजार ग्राहकों को मुफ्त में पॉलीथिन व कैरी बैग उपलब्ध कराता था। बाद में वह कपड़े से बना कैरी बैग देने लगा और ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क लेने लगा। जिसका आउटलेट पर कोई नोटिस चस्पा नही किया ।
ग्राहकों को अतिरिक्त शुल्क की पहले से जानकारी नबी दी जाती थी जब वह भुगतान काउंटर पर पहुँचते थे तब इस शुल्क की जानकारी होती थी। आयोग ने पाया कि बिग बाजार का ऐसा करना ग्राहकों पर जबरन अतरिक्त शुल्क थोपना है।