भीम आर्मी प्रमुख और नागीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आज़ाद को 2017 के सहारनपुर हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सहारनपुर की ट्रायल कोर्ट को उनकी डिस्चार्ज अर्जी पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति समीऱ जैन ने शुक्रवार को यह आदेश सुनाया और सांसद की उस याचिका का निपटारा किया, जिसमें उन्होंने सहारनपुर की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अदालत द्वारा 10 मार्च 2025 को उनकी डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।
यह मामला 9 मई 2017 को दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चंद्रशेखर ने बिना अनुमति के सार्वजनिक सभा की और वहां आगजनी और हिंसा के लिए उकसाया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और ट्रायल कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे की कार्यवाही शुरू कर दी थी।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि सांसद चंद्रशेखर की डिस्चार्ज अर्जी पर दोबारा विचार कर निर्णय लिया जाए।