कलकत्ता हाई कोर्ट ने WBJS परीक्षा 2022 भर्ती पर लगी रोक हटाई, सिविल जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ

न्यायपालिका से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में, कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल न्यायिक सेवा (WBJS) परीक्षा 2022 में सफल हुए उम्मीदवारों की सिविल जज भर्ती पर लगी रोक हटा दी है। न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी द्वारा दिए गए इस निर्णय में उन कई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जिनमें परीक्षा प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

भर्ती प्रक्रिया लंबित कानूनी मामलों के कारण रुकी हुई थी, जिसके चलते 2022 से पश्चिम बंगाल में किसी भी सिविल जज की नियुक्ति नहीं हो पाई थी। जिन उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार सहित सभी चयन प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, वे भी न्यायिक अड़चनों के कारण नियुक्ति के इंतजार में थे।

READ ALSO  किसी की 'बचकानी जिज्ञासा' को संतुष्ट करने के लिए आरटीआई कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता: पीएम डिग्री विवाद पर यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट से कहा

इस भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, इसके बाद मुख्य परीक्षा मई 2023 में हुई, और सफल उम्मीदवारों के साक्षात्कार अप्रैल 2024 में संपन्न हुए। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (PSC) ने मई 2024 में अंतिम चयन सूची जारी कर दी थी, लेकिन हाई कोर्ट में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं के कारण नियुक्तियां नहीं हो सकी थीं।

हाई कोर्ट द्वारा 16 दिसंबर 2024 को पारित अंतिम स्थगन आदेश को अब हटा दिया गया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया तुरंत शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस निर्णय से पश्चिम बंगाल के न्यायिक तंत्र पर पड़ रहे भार को कम करने में मदद मिलेगी और लंबे समय से रिक्त पड़े पदों को भरकर न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा।

READ ALSO  अगर अपहरण की प्राथमिकी की पुलिस जाँच चल रही है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर पुलिस पर दबाव नहीं डाला जा सकताः इलाहाबाद हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles