वकीलों को नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हड़ताल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने घोषणा की कि वकीलों को हड़ताल में भाग लेने या काम बंद करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इस बात पर जोर देते हुए कि उनकी प्राथमिक भूमिका जनता और वादियों की सेवा करना है। यह फैसला एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आया, जिसमें हड़ताल का आह्वान करने के लिए पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के अधिकार पर सवाल उठाया गया था।

विवाद तब शुरू हुआ जब बार काउंसिल ने तीन नए कानून संहिताओं: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की शुरूआत के विरोध में 1 जुलाई को हड़ताल की घोषणा की। याचिकाकर्ता सहस्रांग्शु भट्टाचार्य ने वकील निकायों द्वारा इस तरह की कार्रवाइयों की वैधता पर सवाल उठाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए हड़ताल को चुनौती दी।

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पश्चिम बंगाल बार काउंसिल का प्रतिनिधित्व करने वाले सप्तांगसु बसु ने चुनौती का विरोध करते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत करने की अदालत से अनुमति मांगी, जिसमें तर्क दिया गया कि परिषद का प्रस्ताव अब जांच के दायरे में है।

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न्यायमूर्ति शम्पा सरकार ने बार काउंसिल को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया। हालांकि, उन्होंने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए कहा, “पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के प्रस्ताव को काम से दूर रहने के आदेश के रूप में नहीं माना जाएगा। काम करने के इच्छुक अधिवक्ता पूरे पश्चिम बंगाल में अदालतों में पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान अपने मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने का विकल्प चुनने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई बलपूर्वक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।”  

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न्यायमूर्ति सरकार ने यह भी निर्धारित किया कि बार काउंसिल द्वारा आयोजित किसी भी रैली में भागीदारी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे बार एसोसिएशन के सदस्यों से अनुरोध के रूप में तैयार किया जाना चाहिए।

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