कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लिया

कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में “बंदूक की नोक पर” महिलाओं पर यौन उत्पीड़न और आदिवासी भूमि के हस्तांतरण के आरोपों पर स्वत: संज्ञान लिया।

न्यायमूर्ति अपूर्ब सिन्हा रॉय ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस संबंध में राज्य, वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि वह संदेशखाली में महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न और कानूनी औपचारिकताओं और कानूनों का उल्लंघन करके आदिवासियों की जमीन छीनने की मीडिया रिपोर्टों से बहुत दुखी और “बहुत परेशान” थे।

अदालत ने निर्देश दिया कि राज्य, पुलिस महानिरीक्षक, बारासात रेंज के डीआइजी, पुलिस अधीक्षक और उत्तर 24 परगना जिले के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किया जाए।

मामले की सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

न्यायमूर्ति सिन्हा रॉय ने मामले में हाई कोर्ट की सहायता के लिए अधिवक्ता जयंत नारायण चटर्जी को न्याय मित्र नियुक्त किया।

राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील देबाशीष रॉय अदालत के समक्ष उपस्थित थे।

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संदेशखाली में पिछले कुछ दिनों से इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है।

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