आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर के मामले में नई जांच के अनुरोध पर कलकत्ता हाईकोर्ट विचार करेगा

आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में दुखद रूप से बलात्कार और हत्या की शिकार हुई डॉक्टर के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की फिर से जांच की मांग की है। नए सिरे से जांच की मांग ऐसे समय में की गई है, जब जांच की मौजूदा प्रगति और नतीजों से असंतुष्टि है, जिसके कारण पहले ही व्यापक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और न्याय की मांग की जा रही है।

न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवार के वकील को निर्देश दिया कि वे याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्रतिवादी के रूप में शामिल करें। मामले को आगामी सोमवार को न्यायालय के समक्ष आगे के उल्लेख के लिए निर्धारित किया गया है।

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पीड़ित, एक स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर, 9 अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मृत पाई गई, जिसके कारण तत्काल आक्रोश फैल गया और जवाबदेही की मांग की गई। इसके बाद कानूनी घटनाक्रम में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को 13 दिसंबर को सियालदह कोर्ट ने जमानत दे दी। उनके बचाव पक्ष ने दलील दी कि सीबीआई द्वारा वैधानिक 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में असमर्थता के कारण उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।

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जहां संदीप घोष को घटना से संबंधित साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने के आरोप में फंसाया गया है, वहीं अभिजीत मंडल की डॉक्टर के शव की खोज के बाद प्रारंभिक एफआईआर दर्ज करने में देरी के लिए आलोचना की गई है। इस बीच, सीबीआई ने मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। स्थानीय पुलिस के साथ काम करने वाले नागरिक स्वयंसेवक रॉय ने कथित तौर पर एक ब्रेक के दौरान अपराध किया, जब पीड़िता सेमिनार रूम में आराम कर रही थी।

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