स्कूल नौकरी घोटाला: कलकत्ता हाई कोर्ट डिवीजन बेंच ने जिलेवार उम्मीदवारों के पैनल पर आदेश पर रोक लगा दी

कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य में स्कूल की नौकरियों के लिए उम्मीदवारों का एक जिला-वार पैनल तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

अदालत ने इस मामले में सीबीआई और ईडी को अपनी जांच जारी रखने से नहीं रोका।

न्यायमूर्ति सौमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया, जिसने राज्य के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को वर्ष 2016 की भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों का एक जिला-वार पैनल पेश करने का निर्देश दिया था।

बोर्ड ने न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए दावा किया कि उसके नियमों में जिलेवार पैनल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति उदय कुमार भी शामिल थे, ने निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई 4 जनवरी को फिर से की जाएगी।

READ ALSO  अनुकंपा नियुक्ति अधिकार नहीं, बल्कि रियायत है: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल पुराना दावा खारिज किया
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles