कलकत्ता हाईकोर्ट  ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने तृणमूल कार्यालयों को डेमोलिशन करने का आदेश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट   की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को राज्य सरकार की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के तीन पार्टी कार्यालयों को तत्काल डेमोलिशन करने का आदेश दिया।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में न्यू टाउन में पश्चिम बंगाल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ) के आधिकारिक स्वामित्व वाली भूमि पर तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालयों के अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने मामले में डब्ल्यूबीएचआईडीसीओ अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा।

शुक्रवार को WBHIDCO ने कोर्ट में माना कि उन पार्टी कार्यालयों का निर्माण अवैध तरीके से किया गया था.

Also Read

READ ALSO  क्या मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर निषेधाज्ञा का आदेश पारित करने के लिए रेरा अधिनियम की धारा 79 के तहत रोक है? जानें बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय

इसके बाद, न्यायमूर्ति सिन्हा ने इन पार्टी कार्यालयों को तत्काल डेमोलिशन करने का निर्देश दिया।

उन्होंने WBHIDCO अधिकारियों से यह भी सवाल किया कि वे उस भूमि की रक्षा करने में असमर्थ क्यों हैं जो आधिकारिक तौर पर उनके स्वामित्व में है।

“क्या आपकी ज़मीन पर अवैध निर्माण को रोकने के लिए आपके पास कानूनी प्रावधान नहीं हैं?” जस्टिस सिन्हा ने सवाल किया.

READ ALSO  लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन वर्जित
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles