कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को उन मतदाताओं को न्यायिक राहत देने वाली एक याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने विशेष गहन संशोधन (SIR) अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील दायर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि चूंकि यह संशोधन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के विशिष्ट निर्देश के तहत संचालित की जा रही है, इसलिए इस मामले में किसी भी हस्तक्षेप या राहत के लिए सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए।
चीफ जस्टिस सुजय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में हाईकोर्ट की भूमिका मुख्य रूप से प्रशासनिक रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, हाईकोर्ट ने इन अपीलों की सुनवाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर ट्रिब्यूनल जजों के नाम पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं।
यह कानूनी चुनौती पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एसके अनवर अली द्वारा दायर की गई थी। याचिका में उन लोगों के लिए राहत की मांग की गई थी जिनके नाम विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा निर्देशों के अनुसार, सूची से नाम हटाए जाने से प्रभावित व्यक्तियों के पास विशेष रूप से गठित SIR अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष अपील करने का विकल्प है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से इन अपीलों के दौरान मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।
सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस सुजय पाल की पीठ ने क्षेत्राधिकार की सीमाओं को स्पष्ट किया। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि चूंकि पूरी SIR व्यवस्था और अपीलीय न्यायाधिकरणों का गठन सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी का परिणाम है, इसलिए हाईकोर्ट इस प्रक्रिया में संशोधन या हस्तक्षेप करने वाली याचिकाओं पर विचार नहीं करेगा।
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा, “मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन से संबंधित सभी आवेदन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ही किए जाने चाहिए।”
याचिका खारिज होने के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कानूनी टीम को उम्मीद है कि वे जल्द ही उन मतदाताओं की शिकायतों के निवारण के लिए शीर्ष अदालत में एक नई याचिका दायर करेंगे जिनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं।
इस मामले का परिणाम क्षेत्र की चुनावी प्रक्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आगामी चुनावों से पहले मताधिकार बहाल कराने के लिए नागरिकों के पास SIR अपीलीय न्यायाधिकरण ही एकमात्र मुख्य विकल्प हैं।

