हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने शुक्रवार को तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि कोई जल्दी नहीं है।

हाई कोर्ट में सोमवार से गर्मी की छुट्टी शुरू हो रही है। उससे पहले शनिवार और रविवार की छुट्टी है। शुक्रवार को कई पूर्व निर्धारित मामले हैं। पीठ ने कहा कि इसलिए वे शुक्रवार को अभिषेक की याचिका पर सुनवाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अभिषेक और कुंतल की याचिका मुख्य न्यायाधीश को वापस कर दी गई।

उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले में अगर केंद्रीय एजेंसी चाहे तो अभिषेक और कुंतल से आमने-सामने पूछताछ कर सकती है।

READ ALSO  [BREAKING] SC Collegium Approves proposal for appointment of 28 Additional Judges of Allahabad High Court and 5 Judges of Calcutta High Court as Permanent Judges
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles