केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट में तीन अधिवक्ताओं को अपर जज नियुक्त किया

केंद्र सरकार ने तीन अधिवक्ताओं—श्री अजीत भगवानराव कडेटंकार, श्री सुशील मनोहर घोडेस्वर और सुश्री आरती अरुण साठे—को बॉम्बे हाईकोर्ट का अपर जज नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने यह अधिसूचना भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद जारी की।

नियुक्ति की पृष्ठभूमि

ये नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 224(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए की गई हैं। इस प्रक्रिया के तहत संबंधित हाईकोर्ट का कोलेजियम नामों की सिफारिश करता है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम समीक्षा और अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार को भेजता है। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर अधिसूचना जारी की जाती है। इन तीनों अधिवक्ताओं की पदोन्नति इसी संवैधानिक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद की गई है।

नियुक्त अधिवक्ता

  • श्री अजीत भगवानराव कडेटंकार
  • श्री सुशील मनोहर घोडेस्वर
  • सुश्री आरती अरुण साठे
READ ALSO  मानहानि केस: AAP नेता संजय सिंह को यूपी के पूर्व मंत्री को 1 लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश

संविधान का अनुच्छेद 224(1) राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि यदि किसी हाईकोर्ट में कार्य का बोझ अस्थायी रूप से बढ़ जाए या लंबित मामलों की संख्या अधिक हो, तो वे किसी योग्य व्यक्ति को अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए अपर जज नियुक्त कर सकते हैं।

Video thumbnail

अधिसूचना के अनुसार, इन तीनों अधिवक्ताओं को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए अपर जज के रूप में नियुक्त किया गया है।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने ग्वालियर में एबीवीपी के 2 लोगों को जमानत दे दी, जिन पर बीमार वीसी की 'मदद' करने की कोशिश करते हुए डकैती का आरोप था
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles