सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक लोन डिफॉल्टरों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं कर सकते: बॉम्बे हाई कोर्ट

एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को घोषणा की कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास ऋण चुकाने में विफल रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी करने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह निर्णय इन बैंकों द्वारा डिफॉल्टरों के खिलाफ पहले जारी किए गए सभी एलओसी को अमान्य कर देता है।

न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति माधव जामदार की पीठ ने सरकारी ज्ञापन के उस खंड को भी असंवैधानिक माना, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों को डिफॉल्टरों के खिलाफ एलओसी जारी करने का अधिकार दिया था। इस प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं के जवाब में यह फैसला सुनाया गया।

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सुनवाई के दौरान सरकार के वकील आदित्य ठक्कर ने आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया, जिसे पीठ ने अस्वीकार कर दिया. अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका निर्णय न्यायाधिकरणों या आपराधिक अदालतों के किसी भी आदेश को प्रभावित नहीं करेगा जो डिफॉल्टरों को विदेश यात्रा से प्रतिबंधित करता है।

2018 में, कार्यालय ज्ञापन में एक संशोधन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एलओसी जारी करने की अनुमति दी थी यदि किसी व्यक्ति की विदेश यात्रा भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि “भारत के आर्थिक हितों” शब्द की तुलना किसी भी बैंक के “वित्तीय हितों” से नहीं की जा सकती, जिससे यह न्यायिक समीक्षा हुई।

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