बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी जज को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में फंसे सतारा जिले के सत्र न्यायालय के जज धनंजय निकम को अग्रिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। महाराष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जज पर धोखाधड़ी के एक मामले में जमानत दिलाने के लिए 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था।

न्यायमूर्ति एन आर बोरकर ने सुनवाई की अध्यक्षता की, जो न्यायिक अधिकारी की संलिप्तता के कारण चैंबर में आयोजित की गई थी। जज निकम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का फैसला अंतरिम राहत के प्रावधान के बिना घोषित किया गया, जिसका विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।

जज निकम ने जनवरी में अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था और कहा था कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। अधिवक्ता वीरेश पुरवंत द्वारा प्रस्तुत उनकी याचिका में तर्क दिया गया था कि एफआईआर में उनके द्वारा रिश्वत की प्रत्यक्ष मांग या स्वीकृति के सबूत नहीं हैं। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अभियोजन पक्ष के मामले के लिए महत्वपूर्ण तिथियों पर निकम कथित रूप से छुट्टी या प्रतिनियुक्ति पर थे, जिससे उनकी संलिप्तता पर संदेह पैदा हुआ।

यह मामला एक महिला द्वारा दर्ज की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसके पिता, एक नागरिक रक्षा कर्मचारी, को सरकारी नौकरी का वादा करके धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद, सतारा सत्र न्यायालय में एक नया आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहाँ न्यायाधीश निकम द्वारा इसकी सुनवाई की जानी थी।

एसीबी के अनुसार, किशोर संभाजी खरात और आनंद मोहन खरात नामक दो निजी व्यक्तियों ने न्यायाधीश निकम की ओर से अनुकूल जमानत आदेश प्राप्त करने के लिए कथित रूप से रिश्वत की मांग की। कथित तौर पर इस आरोप की पुष्टि एसीबी द्वारा 3 से 9 दिसंबर, 2024 तक की गई जांच के दौरान की गई, जिसमें रिश्वत मांगने में निकम और खरात के बीच मिलीभगत का सुझाव दिया गया।

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न्यायाधीश निकम, किशोर खरात, आनंद खरात और एक अज्ञात साथी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। अपने बचाव में निकम ने कहा कि उन्होंने जमानत की सुनवाई नहीं टाली, न ही किसी अनुकूल निर्णय का वादा किया, तथा कथित अवधि के दौरान ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

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