छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश (एनआईए अधिनियम), बिलासपुर द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषसिद्ध तीन व्यक्तियों — मोहम्मद सिराज, सरिता डेविड और विपाशा डेविड — को बरी कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा, विशेषकर धारा 370 आईपीसी के अंतर्गत ‘शोषण’ से
