बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाणे सांसद नरेश म्हस्के के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता राजन विचारे की चुनाव याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना नेता नरेश म्हस्के की जीत को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति आर.आई. छागला की एकलपीठ ने कहा कि यह चुनाव याचिका कोई कारण-ए-कार्रवाई (cause of action) प्रस्तुत नहीं करती और इसमें “असाध्य दोष” (incurable defect) है।

राजन विचारे, जिन्होंने 2024 के आम चुनाव में ठाणे सीट पर हार का सामना किया था, ने आरोप लगाया था कि नरेश म्हस्के ने अपने चुनावी हलफनामे में एक आपराधिक मामले में हुई सज़ा का उल्लेख नहीं किया। उनके अनुसार, इस तथ्य को छुपाने के कारण म्हस्के का चुनाव रद्द किया जाना चाहिए।

Video thumbnail

म्हस्के ने अदालत में तर्क दिया कि हलफनामे में सज़ा का खुलासा केवल तभी ज़रूरी है, जब दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप एक वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सज़ा हुई हो। उन्होंने कहा कि संबंधित मामले में उन्हें केवल प्रोबेशन पर रिहा किया गया था और कोई कारावास नहीं हुआ।

READ ALSO  नर्सिंग कॉलेज धोखाधड़ी: हाई कोर्ट ने 10 छात्रों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया

अदालत ने म्हस्के की दलील स्वीकार करते हुए कहा कि जब कारावास की सज़ा नहीं हुई, तो उस दोषसिद्धि का हलफनामे में उल्लेख करना आवश्यक नहीं था। इस प्रकार, विचारे की चुनाव याचिका कोई वैध आधार प्रस्तुत नहीं करती और प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दी गई।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles